नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट जारी की है. ईपीएफओ ने क्लेम सेटलमेंट नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे पीएफ अकाउंट होल्डर्स की दिक्कतों को खत्म करने की कोशिश की गई है. अगर किसी वजह से अकाउंट होल्डर्स की मौत हो जाती है तो पैसे निकालने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. ईपीएफओ के नए अपडेट के बाद अब नॉमिनी आराम से पैसे निकाल सकते है. ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार अब नॉमिनी बिना आधार कार्ड की डिटेल दर्ज किए बिना भी पीएफ के पैसे को निकाल सकते है.
ईपीएफओ ने कहा कि अगर किसी अकाउंट होल्डर्स की मौत हो जाती है तो क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके आधार कार्ड की जानकारी को जोड़ने में परेशानी का सामना हो रहा था. इससे पीएफ नॉमिनी को पैसे का भुगतान में देरी हो रही थी. ईपीएफओ के मुताबिक अब ऐसा नहीं होगा. नया नियम उन ईपीएफओ मेंबर पर लागू होगा जिनका डिटेल्स यूएएन में सही है लेकिन आधार कार्ड में गलत है. अगर किसी सदस्य के निधन के बाद आधार विवरण को अपडेट या सही नहीं किया जा सकता है, जो क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए चुनौतिओं का सामना करना पड़ता है.
ईपीएफओ ने यह भी कहा कि ये बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि फील्ड कार्यालयों को मृत व्यक्तियों से जुड़े मामलों में आधार की सीडिंग और प्रमाणीकरण के संबंध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इस वजह से, फील्ड अधिकारी दावों पर तुरंत कार्रवाई करने में असमर्थ थे और प्रभावित दावेदारों को भुगतान करने में देरी हुई.