नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जमा पहल के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी. ताकि माता-पिता या अभिभावकों को अपनी बेटी की शिक्षा और विवाह की लागत को कवर करने में सहायता मिल सके. सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में हर साल 1 लाख रुपये का निवेश करने पर आपकी बच्ची को 21 साल की उम्र में तगड़ा लाभ मिल सकता है.
सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) क्या है?
सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) एक लड़कियों के लाभ के लिए सरकार द्वारा समर्थित छोटी जमा बचत योजना है.
सुकन्या समृद्धि खाते के लिए लेटेस्ट ब्याज दर क्या है
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर पिछली तिमाही से अपरिवर्तित रखी गई है. जुलाई-सितंबर 2024 तिमाही के लिए ब्याज दर 8.2 फीसदी है.
SSY खाता कौन खोल सकता है?
खाता किसी अभिभावक द्वारा लड़कियों के नाम पर खोला जा सकता है, जिसकी आयु खाता खोलने की तिथि तक दस वर्ष से कम हो. ध्यान दें कि इस योजना के तहत संयुक्त खाते नहीं खोले जा सकते.
एक परिवार में कितने एसएस खाते खोले जा सकते हैं?
एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार, इस योजना के तहत एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं के लिए खाता खोला जा सकता है. इसके अलावा, अगर ऐसी लड़कियां जन्म के पहले या दूसरे क्रम में या दोनों में से किसी एक में जन्म लेती हैं, तो एक परिवार में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं. इसके लिए अभिभावक द्वारा परिवार में जन्म के पहले दो क्रम में ऐसी कई लड़कियों के जन्म के संबंध में जुड़वां/तीनों के जन्म प्रमाण पत्र के साथ एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा.
सुकन्या समृद्धि खाता डिटेल्स
सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये है.
सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर
अगर कोई बच्ची के जन्म के साथ सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम में हर साल 1 लाख रुपये का निवेश करता है तो 15 साल साल की उम्र तक बच्ची के पास कुल 15 लाख रुपये होगी. सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर के मुताबिक बच्ची के 21 साल के होने पर उसे टोटल 46,18,385 रुपये मिलेंगे. बता दें कि इसमें 15 लाख रुपये निवेश की गई राशि और बचे 31,18,385 रुपये ब्याज के रुप में मिलेगा.
सुकन्या समृद्धि खाता टैक्स
निवेशक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत एसएसवाई योजना में किए गए जमा के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स लाभ का दावा कर सकता है. मैच्योरिटी पर अंतिम राशि और इस योजना में किए गए जमा पर अर्जित ब्याज टैक्स-फ्री है, जिससे यह ईईई श्रेणी में आता है. एसएसवाई योजना का एक बड़ा लाभ यह है कि मैच्योरिटी राशि टैक्स योग्य नहीं है.