ETV Bharat / business

इनएक्टिव EPF अकाउंट को कैसे करें एक्टिव, जानें प्रॉसेस - EPFO

author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 18, 2024, 7:06 AM IST

Dormant EPF Account- भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) को शुरू की है. इस योजना के तहत कर्मचारियों को अपने सैलरी का कुछ भाग ईपीएफओ में देना होता है. अगर आपका ईपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हो गया है और आप उसे ओपन करना चाहते है तो ये खबर आपके लिए है. जानें इनएक्टिव अकाउंट को कैसे एक्टिव करें. पढ़ें पूरी खबर...

EPFO
ईपीएफ

नई दिल्ली: भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की स्थापना की है, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट बचत योजना है. ईपीएफ योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा तैयार की गई है, जहां किसी कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारी इस योजना में अपने मासिक वेतन की एक निश्चित राशि देते है. लेकिन कभी-कभी, जब कोई अपनी रिटायरमेंट, विदेश प्रवास या मृत्यु के कारण 3 साल या उससे अधिक समय तक ईपीएफ में योगदान नहीं कर पाता है, तो उसका ईपीएफ खाता इनएक्टिव या इनएक्टिव अकाउंट में बदल जाता है.

हालांकि, ईपीएफ अकाउंट होल्डर ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपने खाते को अनब्लॉक कर सकते हैं. हाल ही में ईपीएफओ ने लोगों के लिए अपने ईपीएफ खातों को अनब्लॉक करने के लिए एक नई एसओपी लागू की है. बता दें कि यूजर को ईपीएफ अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए पहले चेक करना होगा कि उनका केवाईसी डिटेल्स अपडेट है या नहीं. इसका मतलब है कि खाताधारक की पहचान और आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक विवरण जैसे रेलीवेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं. एक बार केवाईसी हो जाने के बाद कुछ स्टेप को फॉलो करके ईपीएफ अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते है.

अनब्लॉक करने के लिए स्टेप

  1. सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं.
  2. दूसरे स्टेप में क्रेडेंशियल्स का यूज करके अकाउंट में लॉग इन करना है
  3. तीसरे स्टेप में 'हेल्प डेस्क' सेक्शन पर जाएं
  4. उसके बाद 'एनएक्टिव अकाउंट हेल्प' पर क्लिक करें
  5. सबसे आखिर में आपकी पहचान वैरिफाइ करने और फिर हेल्प के लिए अनुरोध करने के लिए वेबसाइट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है

ये भी पढ़ें-

नई दिल्ली: भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की स्थापना की है, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट बचत योजना है. ईपीएफ योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा तैयार की गई है, जहां किसी कंपनी के लिए काम करने वाले कर्मचारी इस योजना में अपने मासिक वेतन की एक निश्चित राशि देते है. लेकिन कभी-कभी, जब कोई अपनी रिटायरमेंट, विदेश प्रवास या मृत्यु के कारण 3 साल या उससे अधिक समय तक ईपीएफ में योगदान नहीं कर पाता है, तो उसका ईपीएफ खाता इनएक्टिव या इनएक्टिव अकाउंट में बदल जाता है.

हालांकि, ईपीएफ अकाउंट होल्डर ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपने खाते को अनब्लॉक कर सकते हैं. हाल ही में ईपीएफओ ने लोगों के लिए अपने ईपीएफ खातों को अनब्लॉक करने के लिए एक नई एसओपी लागू की है. बता दें कि यूजर को ईपीएफ अकाउंट को अनब्लॉक करने के लिए पहले चेक करना होगा कि उनका केवाईसी डिटेल्स अपडेट है या नहीं. इसका मतलब है कि खाताधारक की पहचान और आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक विवरण जैसे रेलीवेंट डॉक्यूमेंट वेरीफाई हैं. एक बार केवाईसी हो जाने के बाद कुछ स्टेप को फॉलो करके ईपीएफ अकाउंट को अनब्लॉक कर सकते है.

अनब्लॉक करने के लिए स्टेप

  1. सबसे पहले कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं.
  2. दूसरे स्टेप में क्रेडेंशियल्स का यूज करके अकाउंट में लॉग इन करना है
  3. तीसरे स्टेप में 'हेल्प डेस्क' सेक्शन पर जाएं
  4. उसके बाद 'एनएक्टिव अकाउंट हेल्प' पर क्लिक करें
  5. सबसे आखिर में आपकी पहचान वैरिफाइ करने और फिर हेल्प के लिए अनुरोध करने के लिए वेबसाइट द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है

ये भी पढ़ें-

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.