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अगर आज नहीं किया यह काम तो 5 हजार जुर्माना भरने को रहें तैयार - Income Tax Returns ITR Filing

ITR FILING DEADLINE: एनुअल टैक्स सेशन आज समाप्त होने वाला है. क्योंकि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट आज, 31 जुलाई को समाप्त हो रही है. जिन करदाताओं ने अभी तक FY23 (AY24) के लिए अपना रिटर्न दाखिल नहीं किया है वो आज कर लें. नहीं तो आपको आईटीआर फाइल करने पर धारा 234F के तहत भारी जुर्माना लगेगा. पढ़ें पूरी खबर...

INCOME TAX RETURNS ITR FILING
आयकर रिटर्न भरने का लास्ट डेट आज (Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 31, 2024, 10:28 AM IST

नई दिल्ली: आज, 31 जुलाई, 2024, FY2023-24 या AY2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट है. आज के बाद आईटीआर फाइल करने पर धारा 234F के तहत भारी जुर्माना लगेगा. इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना और धारा 234A के तहत ब्याज शुल्क लगेगा. इसके अलावा, देर से फाइल करने वाले पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकते हैं. इससे उन्हें धारा 80C, धारा 80D और HRA जैसी संभावित कटौती का लाभ नहीं मिल पाएगा. आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल - incometax.gov.in पर जा कर अपना ITR दाखिल कर सकते हैं.

आज फाइल करने से चूक जाते हैं तो क्या होगा?
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूकने पर आपकी आय के आधार पर भारी जुर्माना लगेगा. धारा 234F के अनुसार, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये तक की देरी लगाई जाएगी. 5 लाख रुपये से कम आय के लिए, 1,000 रुपये तक का विलंब शुल्क लगाया जाएगा.

ड्यू टैक्स पर ब्याज
धारा 234ए के अनुसार, अगर आप पर कोई कर देयता है और आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको रिटर्न दाखिल होने तक अवैतनिक कर राशि पर 1 फीसदी प्रति माह या महीने के हिस्से के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा.

2024 में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
आयकर रिटर्न (ITR) या वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है. आयकर विभाग करदाताओं को समय सीमा से पहले अपना कर दाखिल करने की सलाह देता है.

क्या ITR की तिथि बढ़ा दी गई है?
नहीं, FY2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है. FY2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है.

क्या ITR की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी?
अभी तक, आयकर विभाग की ओर से FY2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की नियत तिथि के विस्तार के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. यह संभावना नहीं है कि सरकार AY2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाएगी.

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नई दिल्ली: आज, 31 जुलाई, 2024, FY2023-24 या AY2024-25 के लिए अपना आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की लास्ट डेट है. आज के बाद आईटीआर फाइल करने पर धारा 234F के तहत भारी जुर्माना लगेगा. इसमें 5,000 रुपये तक का जुर्माना और धारा 234A के तहत ब्याज शुल्क लगेगा. इसके अलावा, देर से फाइल करने वाले पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प नहीं चुन सकते हैं. इससे उन्हें धारा 80C, धारा 80D और HRA जैसी संभावित कटौती का लाभ नहीं मिल पाएगा. आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल - incometax.gov.in पर जा कर अपना ITR दाखिल कर सकते हैं.

आज फाइल करने से चूक जाते हैं तो क्या होगा?
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि से चूकने पर आपकी आय के आधार पर भारी जुर्माना लगेगा. धारा 234F के अनुसार, अगर आपकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये तक की देरी लगाई जाएगी. 5 लाख रुपये से कम आय के लिए, 1,000 रुपये तक का विलंब शुल्क लगाया जाएगा.

ड्यू टैक्स पर ब्याज
धारा 234ए के अनुसार, अगर आप पर कोई कर देयता है और आप समय पर अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो आपको रिटर्न दाखिल होने तक अवैतनिक कर राशि पर 1 फीसदी प्रति माह या महीने के हिस्से के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा.

2024 में ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?
आयकर रिटर्न (ITR) या वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है. आयकर विभाग करदाताओं को समय सीमा से पहले अपना कर दाखिल करने की सलाह देता है.

क्या ITR की तिथि बढ़ा दी गई है?
नहीं, FY2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा नहीं बढ़ाई गई है. FY2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है.

क्या ITR की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी?
अभी तक, आयकर विभाग की ओर से FY2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की नियत तिथि के विस्तार के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. यह संभावना नहीं है कि सरकार AY2024-25 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाएगी.

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