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घर बैठे 10 मिनट में बनेगा पैन कार्ड, नहीं लगेगा पैसा, जानें ऑनलाइन तरीका - GENERATE PAN CARD IN 10 Minutes - GENERATE PAN CARD IN 10 MINUTES

GENERATE PAN CARD IN 10 Minutes- अगर आपको तत्काल पैन कार्ड की जरुरत है तो परेशान नहीं हों. आप घर बैठे कुछ आसान स्टेप को फॉलो करके अपना ई-पैन जेनरेट कर सकते हैं. वह भी बिलकुल फ्री में और ऐसा करने में केवल 10 मिनट का ही समय लगेगा. पढ़ें पूरी खबर...

GENERATE PAN CARD IN 10 Minutes
(प्रतीकात्मक फोटो) (RKC)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 20, 2024, 7:00 AM IST

नई दिल्ली: आज के समय में पैन कार्ड सबसे जरुरी डॉक्युमेंट में से एक है. अगर आपको किसी वजह से पैन कार्ड बनवाना है तो ऐसा केवल 10 मिनट में किया जा सकता है. आपको अप्लाई करने के बाद घर बैठे 10 मिनट के अंदर आप खुद e-PAN जेनरेट कर सकते है. इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए. e-PAN बनवाने के लिए यूजर को आधार नंबर होनी चाहिए. आपको बता दें कि आप ई-पैन को रेगुलर पैन की तरह यूज कर सकते है.

आपको बता दें कि परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) भारत में एक आवश्यक फाइनेंशियल डॉक्युमेंट है, जो वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने के लिए एक यूनिवर्सल पहचान की तरह काम करता है. इलेक्ट्रॉनिक स्थायी अकाउंट नंबर या ई-पैन केवल एक डिजिटल फॉर्मेट पैन है, जो अपने फिजिकल के समान ही मान्य है. आपको बता दें कि ई-पैन कार्ड में आपके सभी डिटेल्स के साथ एक क्यूआर कोड होता है, जिसमें नाम, डेट-ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ और एक यूनिक 10-डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड शामिल होता है.

ई-पैन कार्ड के लिए आवश्यक डाक्युमेंट
इससे पहले कि आप तत्काल पैन कार्ड आवेदन प्रॉसेस शुरू करें, यह आवश्यक है कि आप कुछ शर्तों के बारे में जान लें. आवेदक के पास आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उसके आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रर हो. रजिस्ट्रर नंबर आवेदन प्रक्रिया के दौरान ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) वैरिफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आपके पास पहले से ही पैन नहीं है, क्योंकि यह सुविधा केवल पहली बार आवेदकों के लिए उपलब्ध है.

ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के स्टेप

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं
  2. 'क्विक लिंक्स' के अंतर्गत 'इंस्टेंट ई-पैन' चुनें. एक बार जब आप वेबसाइट के मेन पेज पर पहुंच जाएं, तो 'इंस्टेंट ई-पैन' टैब ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
  3. आधार डिटेल्स दर्ज करें.
  4. फिर आपको 'गेट न्यू ई-पैन' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद, आपको अपना आधार डिटेल्स देने के लिए कहा जाएगा और 'मैं इसकी पुष्टि करता हूं' पर क्लिक करें.
  5. ओटीपी के माध्यम से वैरिफाई. आधार विवरण जमा करने के बाद, आधार से जुड़े आपके रजिस्ट्रर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. पूछे जाने पर सत्यापन के लिए इस ओटीपी को दर्ज करना होगा.
  6. आधार डिटेल्स को दोबारा जांचें. एक बार सत्यापित होने पर, आपका आधार विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा. आगे बढ़ने से पहले इस जानकारी को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें.
  7. ई-केवाईसी डेटा प्रमाणित करें. अगर आपका आधार विवरण सही है, तो 'पुष्टि करें और ई-केवाईसी डेटा जारी रखें' पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
  8. तत्काल ई-पैन जमा करें और जनरेट करेंॉ
  9. आपके डिटेल्स की पुष्टि होने पर, आवेदन स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगा. आवेदन पुरा होने पर ई-पैन जेनरेट किया जाएगा और आपके रजिस्ट्रर ई-मेल पते पर भेज दिया जाएगा.

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नई दिल्ली: आज के समय में पैन कार्ड सबसे जरुरी डॉक्युमेंट में से एक है. अगर आपको किसी वजह से पैन कार्ड बनवाना है तो ऐसा केवल 10 मिनट में किया जा सकता है. आपको अप्लाई करने के बाद घर बैठे 10 मिनट के अंदर आप खुद e-PAN जेनरेट कर सकते है. इसके लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए. e-PAN बनवाने के लिए यूजर को आधार नंबर होनी चाहिए. आपको बता दें कि आप ई-पैन को रेगुलर पैन की तरह यूज कर सकते है.

आपको बता दें कि परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) भारत में एक आवश्यक फाइनेंशियल डॉक्युमेंट है, जो वित्तीय लेनदेन पर नजर रखने के लिए एक यूनिवर्सल पहचान की तरह काम करता है. इलेक्ट्रॉनिक स्थायी अकाउंट नंबर या ई-पैन केवल एक डिजिटल फॉर्मेट पैन है, जो अपने फिजिकल के समान ही मान्य है. आपको बता दें कि ई-पैन कार्ड में आपके सभी डिटेल्स के साथ एक क्यूआर कोड होता है, जिसमें नाम, डेट-ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ और एक यूनिक 10-डिजिट अल्फान्यूमेरिक कोड शामिल होता है.

ई-पैन कार्ड के लिए आवश्यक डाक्युमेंट
इससे पहले कि आप तत्काल पैन कार्ड आवेदन प्रॉसेस शुरू करें, यह आवश्यक है कि आप कुछ शर्तों के बारे में जान लें. आवेदक के पास आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उसके आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रर हो. रजिस्ट्रर नंबर आवेदन प्रक्रिया के दौरान ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) वैरिफाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि आपके पास पहले से ही पैन नहीं है, क्योंकि यह सुविधा केवल पहली बार आवेदकों के लिए उपलब्ध है.

ई-पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के स्टेप

  1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाएं
  2. 'क्विक लिंक्स' के अंतर्गत 'इंस्टेंट ई-पैन' चुनें. एक बार जब आप वेबसाइट के मेन पेज पर पहुंच जाएं, तो 'इंस्टेंट ई-पैन' टैब ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
  3. आधार डिटेल्स दर्ज करें.
  4. फिर आपको 'गेट न्यू ई-पैन' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद, आपको अपना आधार डिटेल्स देने के लिए कहा जाएगा और 'मैं इसकी पुष्टि करता हूं' पर क्लिक करें.
  5. ओटीपी के माध्यम से वैरिफाई. आधार विवरण जमा करने के बाद, आधार से जुड़े आपके रजिस्ट्रर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. पूछे जाने पर सत्यापन के लिए इस ओटीपी को दर्ज करना होगा.
  6. आधार डिटेल्स को दोबारा जांचें. एक बार सत्यापित होने पर, आपका आधार विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा. आगे बढ़ने से पहले इस जानकारी को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें.
  7. ई-केवाईसी डेटा प्रमाणित करें. अगर आपका आधार विवरण सही है, तो 'पुष्टि करें और ई-केवाईसी डेटा जारी रखें' पर क्लिक करके आगे बढ़ें.
  8. तत्काल ई-पैन जमा करें और जनरेट करेंॉ
  9. आपके डिटेल्स की पुष्टि होने पर, आवेदन स्वचालित रूप से सबमिट हो जाएगा. आवेदन पुरा होने पर ई-पैन जेनरेट किया जाएगा और आपके रजिस्ट्रर ई-मेल पते पर भेज दिया जाएगा.

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