नई दिल्ली: 31 जुलाई को ITR दाखिल करने की लास्ट डेट समाप्त हो गई है. लोग अब बेसब्री से टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. डिजिटल सुविधा के युग में आयकर विभाग ने टैक्सपेयर के लिए अपने टैक्स रिफंड की स्थिति ऑनलाइन चेक करना आसान बना दिया है. इसके लिए यूजर के पास स्थायी खाता संख्या (PAN) की होनी चाहिए. केवल अपने पैन कार्ड का यूज करके अपने आयकर रिफंड की स्थिति ऑनलाइन चेक करने के लिए आप इन तरीकों का पालन कर सकते हैं.
दो तरीकों से इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक कर सकते है-
- NSDL (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) वेबसाइट
- ऑफिसियल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पोर्टल
प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर आपके स्थायी खाता संख्या (PAN) और उस आकलन वर्ष की आवश्यकता होती है जिसके लिए आप रिफंड स्थिति की चेक कर रहे हैं.
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल से रिफंड कैसे चेक करें?
- ऑफिसियल इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
- अपने पैन डिटेलस् के साथ लॉग इन करें.
- लॉग इन करने के बाद, 'मेरा अकाउंट' सेक्शन ढूंढें और उस पर क्लिक करें.
- रिफंड/डिमांड स्थिति बटन पर क्लिक करें.
आपको अपने आयकर रिफंड की स्थिति दिखाई देगी, जिसमें मूल्यांकन वर्ष, वर्तमान स्थिति, किसी भी रिफंड विफलता के कारण और भुगतान का तरीका जैसे विवरण शामिल होंगे.
NSDL वेबसाइट से रिफंड स्टेटस कैसे चेक करें?
- NSDL TIN वेबसाइट पर जाएं.
- अपने पैन डिटेल्स के साथ लॉग इन करें.
- ड्रॉपडाउन मेनू से वह मूल्यांकन वर्ष चुनें जिसके लिए आप रिफंड की स्थिति की चेक करना चाहते हैं.
- स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें.
- कैप्चा दर्ज करने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें.
- आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें आपके ITR रिफंड की स्थिति बताई जाएगी.
- अपनी रिफंड स्थिति देखने के लिए 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें.