नई दिल्ली: सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कस ली है. इसलिए भारतीय नागरिकों के लिए मतदान के अधिकार का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है. 18 वर्ष के हो जाने वाले नागरिकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा लें और जिन निवासियों के पास पहले से ही अपना मतदाता पहचान पत्र है, अगर जरुरत हो तो उसमें सुधार करा लें. चलिए इस खबर के माध्यम से जानते है कि वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते है.
सबसे पहले वोटर आईडी कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
मतदाता पहचान पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बनकर उभरा है और जब लोग इसके लिए आवेदन करने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. भ्रम और परेशानियों को कम करने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसके लिए आवेदन करने का निर्णय लेते हैं, तो आपको एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, आपकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए (1 जनवरी को जब आप आवेदन करने का निर्णय लेते हैं), और आपको आम तौर पर एक विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम कार्यकाल के लिए रहना चाहिए (यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है).
वोटर आईडी कार्ड के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है?
- आपके पास फोटो के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक होना चाहिए.
- आपके पास एक पते का प्रमाण भी होना चाहिए जो आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड, संपत्ति कर रसीद या आपका बिजली बिल हो सकता है.
- आपके पास अपना जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट भी होना चाहिए जो आपकी जन्मतिथि (डीओबी) प्रमाण के लिए आवश्यक हो सकता है.
ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें वोटर आईडी कार्ड के लिए
- आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/) पर जाना होगा.
- यदि आप नए यूजर हैं, तो आपको पंजीकरण करना होगा और यदि आप मौजूदा उपयोगकर्ता हैं, तो आपको लॉग इन करना होगा.
- अपना राज्य चुनें और "नया पंजीकरण" या फॉर्म 6 चुनें
- नाम, पता, जन्म तिथि जैसी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें
- आवश्यक दस्तावेजों जैसे पते का प्रमाण, पहचान प्रमाण, पासपोर्ट आकार की तस्वीर की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करें
- अपना आवेदन जमा करें और स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करें.
वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आपको निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी या ईआरओ कार्यालय या निर्दिष्ट बूथ पर जाना होगा.
- फॉर्म 6 ठीक से भरें
- आपको आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटैच कॉपी इनक्लोज्ड करनी होंगी.
- इसे आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ अधिकारी के पास जमा करें.