नई दिल्ली: डोसा, इडली, खमन के लिए इंस्टेंट आटा मिश्रण को सत्तू के रूप में क्लासीफाइड नहीं किया जाएगा. इन पर पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. गुजरात एफिलिएट अथॉरिटी एडवांस रूलिंग (GAAAR) ने फैसला सुनाया है. जीएएआर ने कहा कि इंस्टेंट मिक्स को सत्तू के रूप में क्लासीफाइड नहीं किया जा सकता.
गुजरात स्थित कंपनी किचन एक्सप्रेस ओवरसीज लिमिटेड ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उसके सात 'इंस्टेंट आटा मिक्स' 'रेडी टू कुक' हैं. किचन एक्सप्रेस ओवरसीज ने चुनौती देते हुए कहा कि उन पर 5 फीसदी GST लगाया जाना चाहिए. कंपनी के प्रोडक्ट में गोटा, खमन, दालवाड़ा, दही-वड़ा, ढोकला, इडली और डोसा के लिए आटा मिक्स शामिल हैं.
हालांकि, GAAAR ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि इन इंस्टेंट मिक्स में मौजूद सामग्री सत्तू के समान GST नियमों के अंतर्गत नहीं आती है. अथॉरिटी ने केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्सऔर सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के सर्कुलर का हवाला दिया. इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि सत्तू की सामग्री 5 फीसदी टैक्स रेट के लिए योग्य है, लेकिन पाया कि अपीलकर्ता के प्रोडक्ट में अतिरिक्त मसाले और सामग्री शामिल हैं.
सीबीआईसी के एक सर्कुलर के अनुसार, सत्तू बनाने के लिए मिलाई जाने वाली सामग्री की छोटी मात्रा को जीएसटी नियमों में 5 फीसदी टैक्स रेट के लिए पात्र माना गया है.