नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में शनिवार को जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए. बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि परिषद ने सभी प्रकार के सोलर कुकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की है, चाहे वे एकल या दोहरे ऊर्जा स्रोत वाले हों.
उन्होंने कहा कि भारतीय रेल द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सेवाएं जैसें- प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवाएं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है. इसके अलावा, इंट्रा-रेलवे आपूर्ति पर भी टैक्स की छूट रहेगी. शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रों के लिए छात्रावासों को भी जीएसटी से छूट दी गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने सभी दूध के डिब्बों (स्टील, लोहा और एल्युमीनियम से बने) पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने की सिफारिश की है. साथ ही सभी कार्टन बॉक्स और नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड पर भी 12 प्रतिशत की जीएसटी दर निर्धारित की गई है. उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
विमानों के पुर्जों के आयात पर 5 प्रतिशत टैक्स
सीतारमण ने घोषणा की कि विमानों के पुर्जों, घटकों, परीक्षण उपकरणों, औजारों और टूल-किटों के आयात पर 5 प्रतिशत की समान दर से GST लागू होगा. रक्षा मंत्रालय के तहत यूनिट रन कैंटीन द्वारा अधिकृत ग्राहकों को वातित पेय और ऊर्जा पेय की आपूर्ति पर मुआवजा उप-कर से छूट दी जाएगी. इसके अतिरिक्त भारतीय रक्षा बलों के लिए आयातित AK-203 राइफल किट के लिए तकनीकी दस्तावेज के आयात पर GST छूट प्रदान की जाएगी.
फर्जी जीएसटी बिल रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि फेक इनवॉइस रोकने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे भारत में बायोमेट्रिक-आधारित आधार ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को बढ़ाना और फर्जी इनवॉइस द्वारा सुगम बनाए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावों से निपटना है. वित्त मंत्री ने तगा कि इस पहल का एक सफल पायलट गुजरात में चलाया गया, जो बेहतर पंजीकरण प्रक्रिया का संकेत देता है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह उपाय धोखाधड़ी गतिविधियों से निपटने में योगदान देगा.
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद छात्रों और कामकाजी पेशेवरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से आवास सेवाओं के लिए विशिष्ट छूट की सिफारिश की है. इन छूटों के तहत, प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक के मूल्य वाली आवास सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जाएगी, बशर्ते कि आवास की आपूर्ति न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए लगातार की जाए.
जीएसटीआर 4 से रिटर्न दाखिल करने की सीमा 30 जून तक बढ़ी
सीतारमण ने कहा कि छोटे करदाताओं की मदद के लिए परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 अप्रैल से 30 जून तक बढ़ाने की सिफारिश की है. यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न के लिए लागू होगा. निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक अगस्त के मध्य में होगी, जिसमें शेष एजेंडा मदों पर विचार किया जाएगा. उन्होंने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण कुछ मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी.
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