नई दिल्ली : रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में सकल रूप से माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.74 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 10 फीसदी की बढ़ोतरी है. अगस्त 2023 में कुल संग्रह 1.59 लाख करोड़ रुपये था. आज उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उपकर सभी में साल-दर-साल वृद्धि हुई है.
August Gross GST collection saw a Year-on-year growth of 10 per cent. Total Gross GST revenue in August 2024 was 1, 74, 962 crore as against Rs 1,59,069 crore in August 2023. pic.twitter.com/iVnnTMAjmZ
— ANI (@ANI) September 1, 2024
2024 में अब तक कुल जीएसटी संग्रह 10.1 प्रतिशत बढ़कर 9.13 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि 2023 की इसी अवधि में 8.29 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे. अप्रैल में कुल जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया. जुलाई में माल और सेवा कर (जीएसटी) संग्रह 1.82 लाख करोड़ रुपये था.
मई और जून में संग्रह क्रमशः 1.73 लाख करोड़ रुपये और 1.74 लाख करोड़ रुपये था. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल सकल जीएसटी संग्रह 20.18 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11.7 प्रतिशत अधिक है. मार्च 2024 में समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के औसत 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक था.
हालिया जीएसटी संग्रह में वृद्धि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को दर्शाती है, जो मजबूत घरेलू खपत और उछाल वाली आयात गतिविधि को रेखांकित करती है. ये आंकड़े देश के राजकोषीय स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार के प्रयासों के लिए अच्छे संकेत हैं, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच लचीलेपन का संकेत देते हैं. देश में 1 जुलाई, 2017 से वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था, और राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था.
हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, साबुन; डिटर्जेंट और वाशिंग पाउडर; गेहूं; चावल; दही, लस्सी, छाछ; कलाई घड़ी; 32 इंच तक का टीवी; रेफ्रिजरेटर; वाशिंग मशीन, मोबाइल फोन, उन प्रमुख वस्तुओं में से हैं जिन पर जीएसटी दरों में काफी कटौती की गई है, या कुछ के लिए शून्य रखा गया है, जिससे इस देश के लोगों को लाभ हुआ है.
वित्त मंत्रालय के एक अध्ययन ने सुझाव दिया कि इस प्रकार, उपभोक्ता अब अनाज, खाद्य तेल, चीनी, मिठाई और स्नैक्स जैसी दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कम खर्च करते हैं. जीएसटी व्यवस्था ने पिछली पुरानी कर प्रणाली की अक्षमताओं और जटिलताओं को दूर किया है.
पिछले कुछ वर्षों में, जीएसटी ने अन्य बातों के अलावा, अनुपालन को सरल बनाया है और कर के व्यापक प्रभाव को कम किया है. 1 जुलाई, 2017 से पहले, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अत्यधिक खंडित थी. केंद्र और राज्य अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगा रहे थे. जीएसटी परिषद, एक संघीय निकाय जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष और सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य हैं, ने मंच में अपनी भूमिका निभाई है.