नई दिल्ली: आजकल ट्रैफिक सिग्नल पर लगे हाईटेक कैमरों की वजह से चालान ज्यादा काटे जाते हैं. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दोस्त या रिश्तेदार को गाड़ी दे देते हैं. वे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और गाड़ी वापस कर देते हैं. वाहन मालिक को इसकी जानकारी नहीं होती. इसके बाद जब मोबाइल पर चालान का मैसेज आता है. तब जाकर वाहन मालिक को पता चलता है. इसलिए समय-समय पर वाहन मालिक को अपने वाहन के चालान की जानकारी देते रहना चाहिए. आप घर बैठे भी इसकी जानकारी ले सकते हैं. इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
वाहन का कोई चालान पेंडिंग है या नहीं, यह जानने के लिए आपको सबसे पहले parivahan.gov.in पर लॉग इन करना होगा. यहां से आपको चालान की पूरी जानकारी मिल जाएगी. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और इंजन नंबर जैसी सारी जानकारी दर्ज करनी होगी.
चालान चेक करने का ऑप्शन चुनें
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपको Check Challan Status या E-Challan Status का विकल्प मिलेगा.
- यहां आपको अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चालान नंबर (अगर आपके पास है तो) या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना होगा.
- फिर कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें.
- इसके बाद आपके चालान का स्टेटस दिख जाएगा.
- अगर चालान कटा है तो आपको चालान की सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे चालान की तारीख, किस वजह से कटा है और कितना जुर्माना है.
ऐसे में आप घर बैठे ही अपने वाहन के चालान का स्टेटस चेक कर सकते हैं. चालान का भुगतान भी समय पर किया जा सकेगा.
चालान से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
- अगर चालान कटा है तो आप वहां से ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं. पेमेंट के लिए आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा. सड़क पर गाड़ी चलाते समय कागज पूरे रखें.
अगर कागज पूरे नहीं हैं तो कार या बाइक का चालान कट सकता है. इसलिए अपने वाहन के कागज हमेशा अपने पास रखें. इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए यानी ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस और पीयूसी जैसे सभी दस्तावेज आपके पास होने बहुत जरूरी हैं. अगर गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू करवाने में देरी न करें.