नई दिल्ली: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट (DoPPW) ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है. इसमें घोषणा की गई है कि 80 साल या उससे अधिक आयु के सरकारी पेंशन केंद्रीय कर्मचारी पाने वालों भत्ते के रूप में एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी.
DoPPW ने 80 साल की आयु वाले केंद्रीय सरकारी सिविल रिटायर कर्मचारियों के लिए इन सप्लीमेंट्री बेनेफिट्स को प्राप्त करने की प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए नए दिशानिर्देश पेश किए हैं. इस अपडेट का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों के वितरण को सुव्यवस्थित करना है.
विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 80 साल की आयु वाले पेंशनभोगी अपने 80वें जन्मदिन वाले महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे. 80 साल की आयु पूरी होने पर पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन या भत्ते में 20 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
उम्र के साथ होगा इजाफा
गौरतलब है कि अतिरिक्त राशि का प्रतिशत भी उम्र के साथ बढ़ता है. ऐसे में 85 से 90 साल से कम होने पर यह 30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, 90 से 95 साल से कम होने पर यह 40 फीसदी तक बढ़ जाता है और इसी तरह 100 साल या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को उनकी मूल पेंशन का पूरा 100 परर्सेंट मिलता है.
CCS (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उपनियम 6 और सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्व नियम 49(2-ए) के प्रावधानों के अनुसार, रिटायर सरकारी कर्मचारी को 80 साल या उससे अधिक की आयु पूरी करने के बाद, नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या भत्ते के अलावा अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त भत्ता देय होता है.
कब से देय होगी अतिरिक्त पेंशन?
मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, "अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त भत्ता उस कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होगा, जिसमें यह देय है. उदाहरण के लिए, 20 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे. 1 अगस्त, 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त, 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे."
ज्ञापन के मुताबिक इस अपडेट का उद्देश्य सप्लीमेंट्री पेंशन की आरंभ तिथि पर स्पष्टता प्रदान करना और पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए एक सहज प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है. हमने सभी संबंधित विभागों और बैंकों को पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस जानकारी का प्रसार करने का निर्देश दिया है.
इसमें कहा गया है कि सभी मंत्रालयों/विभागों और पेंशन डिसबर्सिंग ऑथोरिटीज /बैंकों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के उपरोक्त प्रावधानों को अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए.
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