नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने उन लोगों को एक और ऑप्शन दिया है जिन्होंने अपने आधार-राशन कार्ड को लिंक नहीं किया है. आधार-राशन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा को और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. पहले आधार-राशन कार्ड लिंक करने की लास्ट डेट 30 जून, 2024 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है.
देश में राशन कार्डों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के चलते, केंद्र ने पहले आदेश दिया था कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार-राशन कार्ड को सख्ती से जोड़ा जाना चाहिए. कई लोग ने इसे जोड़ लिया हैं. लेकिन केंद्र ने उन लोगों के लिए फिर से समय सीमा बढ़ा दी है जिन्होंने अभी तक नहीं जोड़ा है.
फर्जी राशन कार्ड हटाने के लिए कदम
आधार-राशन कार्ड को लिंक करने से फर्जी राशन कार्ड खत्म करने में मदद मिलेगी. उन सभी को राशन उपलब्ध कराया जा सकेगा जो पात्र हैं. इसलिए, जिन्होंने अभी तक अपने आधार-राशन कार्ड को लिंक नहीं किया है, वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें.
कैसे करें लिंक?
आप अपने नजदीकी राशन की दुकान या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर आधार-राशन कार्ड को लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने आधार और राशन कार्ड के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना होगा. आप चाहें तो ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आधार-राशन कार्ड को लिंक कर सकते हैं.
ऑनलाइन आधार-राशन कैसे लिंक करें?
- सबसे पहले आपको स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) पोर्टल खोलना होगा.
- लिंक आधार विद एक्टिव राशन कार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अपना राशन कार्ड, आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालें और सबमिट करें.
- आपके मोबाइल पर तुरंत एक OTP भेजा जाएगा. बस उसे दर्ज करें.
- आपके आधार-राशन कार्ड को लिंक करने का काम पूरा हो जाएगा.