बेंगलुरु: यौन उत्पीड़न की शिकार महिला के अपहरण के मामले में एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए विधायक और पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना को न्यायाधीश ने 8 मई तक के लिए एसआईटी हिरासत में भेजने का आदेश दिया है.
रेवन्ना को मैसूर के केआर नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. उन पर एक महिला के अपहरण का आरोप है. रेवन्ना को एसआईटी अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेंगलुरु के पद्मनाभनगर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था.
बाद में एसआईटी कार्यालय में जांचकर्ताओं ने रेवन्ना से पूछताछ की. उन्हें रविवार शाम कोरमंगला स्थित 17वीं एसीएमएम कोर्ट के न्यायाधीश रवींद्र कुमार बी कट्टीमनी के आवास पर पेश किया गया.
एसआईटी अधिकारियों ने रेवन्ना को 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेने का अनुरोध किया था. दूसरी ओर रेवन्ना के वकील मूर्ति डी. नाइक ने एसआईटी हिरासत के खिलाफ दलील दी थी. 17वीं एसीएमएम कोर्ट के जज रवींद्र कुमार बी कट्टीमनी ने 4 दिन की एसआईटी हिरासत का आदेश दिया.
एचडी रेवन्ना को अदालत में पेश करने से पहले मेडिकल जांच के लिए बेंगलुरु के शिवाजीनगर स्थित बॉरिंग अस्पताल ले जाया गया. निरीक्षण के बाद एसआईटी अधिकारियों ने उन्हें जज के सामने पेश किया.
'राजनीतिक साजिश' : उससे पहले रेवन्ना ने बॉरिंग अस्पताल जाते समय मीडिया से कहा, 'यह एक राजनीतिक साजिश है. मुझ पर बिना किसी उचित सबूत के आरोप लगाया गया है. यह राज्य के इतिहास में एक बड़ी राजनीतिक साजिश है.'
एचडी रेवन्ना ने कहा, 'मेरी 40 साल की राजनीति में कोई कलंक नहीं है. यह दुर्भावनापूर्ण है. 28 अप्रैल को मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया. उसके बाद 2 मई को बिना किसी सबूत के अपहरण का मामला दर्ज किया गया. यह प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है. मुझमें इसका सामना करने की ताकत है. मैंने अभी कुछ नहीं बोला है.'