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गाजियाबाद में बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़, स्कूल-कॉलेज में दौड़ रहीं 15 साल पुरानी 127 अनफिट बसें - Unfit School Buses in Ghaziabad

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 9, 2024, 1:59 PM IST

Unfit School Buses in Ghaziabad: जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग अनफिट या 15 साल पुरानी स्कूल बसों को चलाने के मामले में स्कूलों को नोटिस दे चुका है लेकिन स्कूल प्रबंधन इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहे. करीब 127 बसें ऐसी हैं जो 15 साल पुरानी हो चुकी हैं लेकिन फिर भी बच्चों का लाना-ले जाना इन्हीं बसों से किया जा रहा है.

Unfit buses running in Ghaziabad
स्कूल-कालेज में दौड़ रही 15 साल पुरानी अनफिट बसें (SOURCE: ETV BHARAT)

नई दिल्ली: अगर आपका बच्चा भी स्कूल बस से स्कूल जाता है तो खबर आपके लिए बेहद अहम है. गाजियाबाद में 127 स्कूली बसें ऐसी है जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है. फिटनेस ना होने के बावजूद भी 127 स्कूल बसों का संचालन हो रहा है. अनफिट बसों का संचालन न केवल खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है. सभी 127 स्कूली बसों के संबंध में परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. परिवहन विभाग के अधिकारी स्कूलों में जाकरअनफिट बसों को फिटनेस प्राप्त करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं. प्रवर्तन टीमों द्वारा सड़क पर चेकिंग कर फिटनेस समाप्त कर चुकी स्कूल बसों के संचालन को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जा रही है.

अगर स्कूल बस का फिटनेस खत्म है तो बच्चों को स्कूल बस में ना भेजें अभिभावक- परिवहन विभाग

गाजियाबाद के संभागीय परिवहन अधिकारी के.डी. सिंह गौर से मिली जानकारी के मुताबिक नोटिस जारी करने के बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्रवाई कार्यालय स्तर पर जारी है. स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य से संपर्क करने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन अभी भी वाहनों का फिटनेस नहीं करा रहे हैं. परिवहन विभाग ने गाजियाबाद में सभी जनपदवासियों से अपील की है कि जिस स्कूली वाहन का फटनेस ना हो ऐसे वाहनों में अपने बच्चों को मत भेजिए ताकि स्कूल प्रबंधक उन वाहनों की फिटनेस कराये, जिससे वाहन दुर्घटना होनी की सम्भावना नहीं रहेगी और आपके बच्चे सुरक्षित सफर कर पाएंगे. यदि स्कूल प्रबंधक वाहनों का फिटनेस नहीं कराये तो उसके लिए विभागीय पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये.

छात्रों की जिंदगी के साथ स्कूल जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं. स्कूलों के रवैये से साफ जाहिर होता है कि इन्हें ना तो छात्रों की चिंता है और ना ही किसी हादसे का डर है यह केवल मोटी रकम वसूलने में मशरूफ है. गाजियाबाद में 226 ऐसे वाहनों का स्कूल कॉलेज में संचालन हो रहा है जो की एनजीटी के अनुरूप निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऐसे स्कूल और कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा ऐसे वाहनों का NOC अन्य जनपद या राज्य के लिए नहीं लिया गया है और ना ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को नोटिस जारी किया गया है.

नई दिल्ली: अगर आपका बच्चा भी स्कूल बस से स्कूल जाता है तो खबर आपके लिए बेहद अहम है. गाजियाबाद में 127 स्कूली बसें ऐसी है जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है. फिटनेस ना होने के बावजूद भी 127 स्कूल बसों का संचालन हो रहा है. अनफिट बसों का संचालन न केवल खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है. सभी 127 स्कूली बसों के संबंध में परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं. परिवहन विभाग के अधिकारी स्कूलों में जाकरअनफिट बसों को फिटनेस प्राप्त करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं. प्रवर्तन टीमों द्वारा सड़क पर चेकिंग कर फिटनेस समाप्त कर चुकी स्कूल बसों के संचालन को प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जा रही है.

अगर स्कूल बस का फिटनेस खत्म है तो बच्चों को स्कूल बस में ना भेजें अभिभावक- परिवहन विभाग

गाजियाबाद के संभागीय परिवहन अधिकारी के.डी. सिंह गौर से मिली जानकारी के मुताबिक नोटिस जारी करने के बाद वाहनों के रजिस्ट्रेशन निलंबन की कार्रवाई कार्यालय स्तर पर जारी है. स्कूलों के प्रबंधक और प्रधानाचार्य से संपर्क करने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन अभी भी वाहनों का फिटनेस नहीं करा रहे हैं. परिवहन विभाग ने गाजियाबाद में सभी जनपदवासियों से अपील की है कि जिस स्कूली वाहन का फटनेस ना हो ऐसे वाहनों में अपने बच्चों को मत भेजिए ताकि स्कूल प्रबंधक उन वाहनों की फिटनेस कराये, जिससे वाहन दुर्घटना होनी की सम्भावना नहीं रहेगी और आपके बच्चे सुरक्षित सफर कर पाएंगे. यदि स्कूल प्रबंधक वाहनों का फिटनेस नहीं कराये तो उसके लिए विभागीय पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये.

छात्रों की जिंदगी के साथ स्कूल जमकर खिलवाड़ कर रहे हैं. स्कूलों के रवैये से साफ जाहिर होता है कि इन्हें ना तो छात्रों की चिंता है और ना ही किसी हादसे का डर है यह केवल मोटी रकम वसूलने में मशरूफ है. गाजियाबाद में 226 ऐसे वाहनों का स्कूल कॉलेज में संचालन हो रहा है जो की एनजीटी के अनुरूप निर्धारित आयु सीमा पूर्ण कर चुके हैं. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ऐसे स्कूल और कॉलेज के प्रबंधकों द्वारा ऐसे वाहनों का NOC अन्य जनपद या राज्य के लिए नहीं लिया गया है और ना ही वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया है. परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को नोटिस जारी किया गया है.

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