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'हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों पर कॉलेजियम के प्रस्तावों की जानकारी साझा करेंगे', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा - Collegiums Resolutions - COLLEGIUMS RESOLUTIONS

Centre to SC On सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हर्ष विभोर सिंघल की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि, सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने के लिए केंद्र के लिए समय सीमा तय की जाए.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : Sep 19, 2024, 3:32 PM IST

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसडी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को सूचित किया कि, वह देश के कई हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में अगले सप्ताह कुछ विवरण प्रदान करेगी.

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच के समक्ष दलील दी कि, वह कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में कुछ विवरण प्रदान करेंगे. शीर्ष कानून शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध एक याचिका पर सुनवाई स्थगित करने की मांग कर रहा था. एजी ने कहा, "कृपया याचिका को एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें." बेंच ने कहा कि, स्थगन की मांग करने वाली दलीलें कल पेश की जा सकती हैं, क्योंकि मामला पहले से ही विचाराधीन है.

बेंच ने विधि अधिकारी को सूचित किया कि, झारखंड सरकार ने राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. इस पर एजी ने कहा कि, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. झारखंड सरकार ने न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

13 सितंबर को, एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि, केंद्र सरकार को कुछ 'संवेदनशील सामग्री' मिली थी, जिसके कारण उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी हुई. शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से कुछ इनपुट मिले हैं जो प्रकृति में संवेदनशील हैं और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में प्रकट करना न तो संस्थान के हित में होगा और न ही इसमें शामिल न्यायाधीशों के हित में होगा.

ये भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के 9 अतिरिक्त जज बनेंगे स्थायी जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नामों की सिफारिश की

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसडी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को सूचित किया कि, वह देश के कई हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में अगले सप्ताह कुछ विवरण प्रदान करेगी.

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच के समक्ष दलील दी कि, वह कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में कुछ विवरण प्रदान करेंगे. शीर्ष कानून शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध एक याचिका पर सुनवाई स्थगित करने की मांग कर रहा था. एजी ने कहा, "कृपया याचिका को एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें." बेंच ने कहा कि, स्थगन की मांग करने वाली दलीलें कल पेश की जा सकती हैं, क्योंकि मामला पहले से ही विचाराधीन है.

बेंच ने विधि अधिकारी को सूचित किया कि, झारखंड सरकार ने राज्य के हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करने के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है. इस पर एजी ने कहा कि, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है. झारखंड सरकार ने न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

13 सितंबर को, एजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि, केंद्र सरकार को कुछ 'संवेदनशील सामग्री' मिली थी, जिसके कारण उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी हुई. शीर्ष विधि अधिकारी ने कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से कुछ इनपुट मिले हैं जो प्रकृति में संवेदनशील हैं और उन्हें सार्वजनिक डोमेन में प्रकट करना न तो संस्थान के हित में होगा और न ही इसमें शामिल न्यायाधीशों के हित में होगा.

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