नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) 25 जून 2015 को शुरू की गई थी. सरकार द्वारा यह योजना ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में जगह चलाई जा रही है. ग्रामीण भारत में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के नाम से चलाया जाता है, जबकि शहरों में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) के नाम से चलाया जाता है.
पीएम आवास योजना के तहत सरकार होम लोन पर सब्सिडी देती है. सब्सिडी की राशि घर के साइज और इनकम पर निर्भर करती है. इस योजना के तहत बैंकों को कम ब्याज दरों पर होम लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. योजना के तहत होम लोन चुकाने की अधिकतम अवधि 20 साल है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए. इसके लिए भारतीय नागरिकता होना आवश्यक है. इतना ही नहीं आवेदक के पास अपना घर भी नहीं होना चाहिए.
कितनी होनी चाहिए आमदनी?
आवेदक का सालाना वेतन 3 लाख से 6,00,000 के बीच होना चाहिए, लेकिन इससे अधिक नहीं. इसके अलावा आवेदक का राशन कार्ड BPL सूची में शामिल होना चाहिए. योजना द्वारा परिभाषित आय मानदंडों के आधार पर कहा जा सकता है कि यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), और मध्यम आय वर्ग के लोग इस योजना के लिए पात्र हैं.
पीएम आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
पीएम आवास योजना के लिए आवेदक को आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का कलर फोटो, जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण संख्या, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होने चाहिए.
पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
पीएम आवास योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट -@pmaymis.gov.in/ पर जाएं. सबसे पहले यहां होम पेज पर क्लिक करें. फिर Pmavasyojana के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और सभी जानकारी भरें. इसके बाद सभी दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर दें.
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