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महिला के अपहरण का मामला : हाईकोर्ट ने विधायक रेवन्ना को जारी किया नोटिस - Victim abduction case

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2024, 3:16 PM IST

High Court Notice To HD Revanna : कर्नाटक में जेडीएस विधायक एचडी रेवन्ना पर एक पीड़ित महिला के अपहरण का आरोप है. इस मामले में हाईकोर्ट ने रेवन्ना को नोटिस जारी किया है. उधर, विधायक की पत्नी को एसआईटी ने दूसरा नोटिस जारी किया है.

Victim abduction case
रेवन्ना को नोटिस (ETV Bharat File Photo)

बेंगलुरु: हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला के कथित अपहरण मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सरकारी याचिका के संबंध में शुक्रवार को जद (एस) विधायक एचडी रेवन्ना को नोटिस जारी किया. एचडी रेवन्ना को नोटिस जारी कर आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेवन्ना को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी.

विशेष लोक अभियोजक प्रो. रवि वर्मा कुमार ने बहस की. उन्होंने कहा कि 'ट्रायल कोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 364 (ए) मामले में लागू नहीं होती और जमानत दे दी गई. साथ ही पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से भी रोका जा रहा है. लेकिन मामले में धारा 364 (ए) लागू है. इसलिए जमानत रद्द की जाए.' दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट की बेंच ने एचडी रेवन्ना को आपत्ति दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया.

भवानी रेवन्ना को एसआईटी का दूसरा नोटिस: दूसरी ओर एसआईटी ने विधायक एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना को सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया क्योंकि पीड़ित महिला के अपहरण मामले में जांच की आवश्यकता है. केआर नगर थाने में दो मई को दर्ज मामले में सुनवाई में शामिल होने के लिए एसआईटी ने 15 मई को पहला नोटिस जारी किया था.

नोटिस में कहा गया है कि 'पहले नोटिस के जवाब में आपने पत्र के माध्यम से कहा था कि यदि मामले में जांच की आवश्यकता होगी तो आप चेन्नाम्बिका के होलानरसिपुरा स्थित आवास पर उपस्थित रहेंगे. चूंकि मामले में आपसे पूछताछ जरूरी है, जांचकर्ता 1 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपके बताए पते पर आ रहे हैं. आपको उस अवसर पर उपस्थित रहना चाहिए.'

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बेंगलुरु: हाईकोर्ट ने पीड़ित महिला के कथित अपहरण मामले में जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सरकारी याचिका के संबंध में शुक्रवार को जद (एस) विधायक एचडी रेवन्ना को नोटिस जारी किया. एचडी रेवन्ना को नोटिस जारी कर आपत्ति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है. न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेवन्ना को जमानत देने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी.

विशेष लोक अभियोजक प्रो. रवि वर्मा कुमार ने बहस की. उन्होंने कहा कि 'ट्रायल कोर्ट ने माना कि आईपीसी की धारा 364 (ए) मामले में लागू नहीं होती और जमानत दे दी गई. साथ ही पीड़िता को शिकायत दर्ज कराने से भी रोका जा रहा है. लेकिन मामले में धारा 364 (ए) लागू है. इसलिए जमानत रद्द की जाए.' दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट की बेंच ने एचडी रेवन्ना को आपत्ति दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया.

भवानी रेवन्ना को एसआईटी का दूसरा नोटिस: दूसरी ओर एसआईटी ने विधायक एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी रेवन्ना को सुनवाई में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया क्योंकि पीड़ित महिला के अपहरण मामले में जांच की आवश्यकता है. केआर नगर थाने में दो मई को दर्ज मामले में सुनवाई में शामिल होने के लिए एसआईटी ने 15 मई को पहला नोटिस जारी किया था.

नोटिस में कहा गया है कि 'पहले नोटिस के जवाब में आपने पत्र के माध्यम से कहा था कि यदि मामले में जांच की आवश्यकता होगी तो आप चेन्नाम्बिका के होलानरसिपुरा स्थित आवास पर उपस्थित रहेंगे. चूंकि मामले में आपसे पूछताछ जरूरी है, जांचकर्ता 1 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आपके बताए पते पर आ रहे हैं. आपको उस अवसर पर उपस्थित रहना चाहिए.'

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