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ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार को लेकर अब 23 मई को होगी सुनवाई - Gyanvapi court Hearing

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के पूजा के अधिकार का मामला कोर्ट में है. इस पर अब 23 मई को सुनवाई होगी. मामले को चुनौती देने वाली याचिका पहले ही खारिज की चुकी है.

ज्ञानवापी केस में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है.
ज्ञानवापी केस में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है. (PHOTO Credit; Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2024, 11:36 AM IST

Updated : May 20, 2024, 10:51 PM IST

वाराणसी : ज्ञानवापी मामले को लेकर कमीशन कार्रवाई के दौरान परिसर में कथित शिवलिंग मिला था. इस लेकर 23 मई को सुनवाई होगी. यह सुनवाई आदिविशेश्वर की पूजा पाठ, राग भोग के लिए दाखिल अर्जेंट वाद पर की जाएगी. इसे चुनौती देते हुए मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति अंजुमन इंतजामिया ने पिछले दिनों पूरे प्रकरण के पोषणीय न होने का एप्लीकेशन दिया था. इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब आज इस मामले में आगे दोनों पक्ष अपनी बातें रखेंगे.

वादी शैलेंद्र योगी की तरफ से एप्लीकेशन देकर आदि विशेश्वर का पूजा-पाठ तत्काल शुरू की जाने की अपील की गई है. शैलेंद्र योगी ने वाद मित्र बनकर इस मुकदमे में आगे बढ़ाने की अपील भी की है. इसका विरोध मसाजिद कमेटी ने किया था. वादी के अधिवक्ता डॉ. एसके द्विवेदी ने कमेटी की दलील का भी विरोध किया है. अदालत में पिछली तारीख के दौरान मस्जिद कमेटी की दलील थी कि इस वाद विशेष से पूजा स्थल अधिनियम बाधित होता है. इसके बाद यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की वजह से यहां पूजा-पाठ का अधिकार नहीं मिल सकता. इस एप्लीकेशन को कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया था.

पिछली तिथि पर इस एप्लीकेशन के खारिज होने के बाद आज इस मामले में आगे बहस जारी रहेगी. हिंदू पक्ष यानी वादी के अधिवक्ता के द्वारा हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय की प्रति भी दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मामले में विशेष पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है. हालांकि अदालत में हिंदू पक्ष की दलील के बाद मस्जिद के जवाब को ठोस आधार न मानते हुए इसे खारिज किया था.

यह भी पढ़ें : यूपी में EC का पहला बड़ा एक्शन; एक युवक के 8 बार वोट डालने पर सभी मतदान कर्मी निलंबित; दोबारा मतदान संभव

वाराणसी : ज्ञानवापी मामले को लेकर कमीशन कार्रवाई के दौरान परिसर में कथित शिवलिंग मिला था. इस लेकर 23 मई को सुनवाई होगी. यह सुनवाई आदिविशेश्वर की पूजा पाठ, राग भोग के लिए दाखिल अर्जेंट वाद पर की जाएगी. इसे चुनौती देते हुए मस्जिद की देखरेख करने वाली समिति अंजुमन इंतजामिया ने पिछले दिनों पूरे प्रकरण के पोषणीय न होने का एप्लीकेशन दिया था. इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब आज इस मामले में आगे दोनों पक्ष अपनी बातें रखेंगे.

वादी शैलेंद्र योगी की तरफ से एप्लीकेशन देकर आदि विशेश्वर का पूजा-पाठ तत्काल शुरू की जाने की अपील की गई है. शैलेंद्र योगी ने वाद मित्र बनकर इस मुकदमे में आगे बढ़ाने की अपील भी की है. इसका विरोध मसाजिद कमेटी ने किया था. वादी के अधिवक्ता डॉ. एसके द्विवेदी ने कमेटी की दलील का भी विरोध किया है. अदालत में पिछली तारीख के दौरान मस्जिद कमेटी की दलील थी कि इस वाद विशेष से पूजा स्थल अधिनियम बाधित होता है. इसके बाद यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की वजह से यहां पूजा-पाठ का अधिकार नहीं मिल सकता. इस एप्लीकेशन को कोर्ट ने पिछले दिनों खारिज कर दिया था.

पिछली तिथि पर इस एप्लीकेशन के खारिज होने के बाद आज इस मामले में आगे बहस जारी रहेगी. हिंदू पक्ष यानी वादी के अधिवक्ता के द्वारा हाई कोर्ट की तरफ से निर्णय की प्रति भी दाखिल की गई है. इसमें कहा गया है कि ज्ञानवापी मामले में विशेष पूजा स्थल अधिनियम लागू नहीं होता है. हालांकि अदालत में हिंदू पक्ष की दलील के बाद मस्जिद के जवाब को ठोस आधार न मानते हुए इसे खारिज किया था.

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Last Updated : May 20, 2024, 10:51 PM IST
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