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कोटड़ी भट्टीकांड में बड़ा फैसला, पॉक्सो कोर्ट ने दोषी सगे भाइयों को सुनाई फांसी की सजा - Bhilwara Gangrape Case - BHILWARA GANGRAPE CASE

Big Decision In Kotri Case, शाहपुरा के कोटड़ी में नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर जिंदा ही कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में कोर्ट ने आज दोनों दोषियों कालू और कान्हा को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों दोषी सगे भाई हैं.

दोषियों को सुनाई सजा
दोषियों को सुनाई सजा (फोटो ईटीवी भारत, भीलवाड़ा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2024, 7:21 AM IST

Updated : May 20, 2024, 5:30 PM IST

पॉक्सो कोर्ट ने दोनों दोषियों कालू और कान्हा को सुनाई फांसी की सजा. (ईटीवी भारत, भीलवाड़ा)

शाहपुरा. जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को अपने खेत पर बकरियां चराने गई नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने की घटना हुई थी. इस मामले में शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट 2 ने दो आरोपियों को दोषी माना था और 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था. अब सोमवार को न्यायालय ने दोषी दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों सगे भाई हैं.

राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने कहा कि इस मामले में 9 आरोपियों की ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में हुई थी. सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान पंजीबध करवाए गए. इस मामले में एक महिला गवाह ने अभियोजन साक्ष्य के खिलाफ बयान दिया, जिस पर किसनावत ने महिला गवाह को पक्ष द्रोही घोषित किया. इसका कारण ये था कि यह महिला गवाह प्रकरण के मुख्य अभियुक्त की सास थी. अभियोजन की ओर से 222 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.

पढ़ें: सामूहिक दुष्कर्म कर कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने का मामला, कोर्ट ने दो आरोपियों को माना दोषी, 7 को किया बरी

हाईकोर्ट में करेंगे अपील : किसनावत ने कहा कि इस मामले में न्यायालय ने शनिवार को दो मुख्य आरोपी को दोषी माना था. वहीं, सात आरोपियों को बरी (दोष मुक्त) कर दिया था. इस मामले में न्यायालय ने आज दोनों आरोपी सगे भाई को फांसी की सजा सुनाई है. महावीर किशनावत ने कहा कि जिन सात आरोपियों को बरी किया है, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. इस मामले की जांच कोटड़ी के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एम एम व अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी. आरोपियों को 376(2)(एन), 376 (डी), 341, 323, 326, 302, 201, 118, 120 बी, 5 (जी),(एल )/ 6 पॉक्सो एक्ट में सजा हुई है.

कोटड़ी भट्ठीकांड में बड़ा फैसला (वीडियो ईटीवी भारत)

घटनास्थल पर थी पांच कोयले की भट्टियां स्थापित : घटनास्थल पर पांच कोयले की भट्टियां स्थापित थीं, जिसमें से 2-2 भट्टियां दोनों मुख्य दोषियों की थी. दोनों दोषी सगे भाई हैं. वहीं एक भट्टी अन्य 2 आरोपी की थी, जिसमें नाबालिग के शव के अवशेष मिले थे. इन्हीं दोनों आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है.

फैसले में न्यायाधीश ने यह लिखा : पॉक्सो कोर्ट दो के न्यायाधीश ने इस मामले में 100 पेज का फैसला सुनाया है. फैसले में उन्होंने लिखा है कि यह मामला 'विरलतम' से 'विरल' की श्रेणी का है. अभियुक्त गण के उक्त 'पेशाचिक' कृत्य के लिए मृत्यु दंड दिए जाने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है. वहीं, न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीड़िता के माता-पिता को पीड़ित प्रतिकर से 10-10 लाख देने की अनुशंसा की है.

घटना की टाइमलाइन :

  1. 2 अगस्त 2023 को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म
  2. 3 अगस्त 2023 को सुबह बॉडी मिली
  3. 3 अगस्त 2023 को रात्रि को 9:30 से 11 के बीच 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
  4. 5 अगस्त को एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
  5. 6 अगस्त को अन्य दो आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े.
  6. 6 अगस्त 2023 तक कोटड़ी थाने के बाहर भाजपा व सर्व समाज ने प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल थे.
  7. 10 अगस्त को इस मामले में दो और महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
  8. 3 सितंबर 2023 को 473 पेज की न्यायालय में चार्ज सीट दाखिल.
  9. 15 सितम्बर चार्ज बेस की शुरुआत.
  10. 18 मई 2024 को दोष सिद्ध करार.
  11. 20 मई 2024 दोनों दोषी सगे भाई को फांसी (मृत्यु दंड) की सजा.

पॉक्सो कोर्ट ने दोनों दोषियों कालू और कान्हा को सुनाई फांसी की सजा. (ईटीवी भारत, भीलवाड़ा)

शाहपुरा. जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को अपने खेत पर बकरियां चराने गई नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने की घटना हुई थी. इस मामले में शनिवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट 2 ने दो आरोपियों को दोषी माना था और 7 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था. अब सोमवार को न्यायालय ने दोषी दोनों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों सगे भाई हैं.

राज्य सरकार की ओर से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने कहा कि इस मामले में 9 आरोपियों की ट्रायल पॉक्सो कोर्ट में हुई थी. सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान पंजीबध करवाए गए. इस मामले में एक महिला गवाह ने अभियोजन साक्ष्य के खिलाफ बयान दिया, जिस पर किसनावत ने महिला गवाह को पक्ष द्रोही घोषित किया. इसका कारण ये था कि यह महिला गवाह प्रकरण के मुख्य अभियुक्त की सास थी. अभियोजन की ओर से 222 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किए गए.

पढ़ें: सामूहिक दुष्कर्म कर कोयले की भट्टी में जिंदा जलाने का मामला, कोर्ट ने दो आरोपियों को माना दोषी, 7 को किया बरी

हाईकोर्ट में करेंगे अपील : किसनावत ने कहा कि इस मामले में न्यायालय ने शनिवार को दो मुख्य आरोपी को दोषी माना था. वहीं, सात आरोपियों को बरी (दोष मुक्त) कर दिया था. इस मामले में न्यायालय ने आज दोनों आरोपी सगे भाई को फांसी की सजा सुनाई है. महावीर किशनावत ने कहा कि जिन सात आरोपियों को बरी किया है, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. इस मामले की जांच कोटड़ी के तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक श्याम सुंदर बिश्नोई ने की थी, जिसकी मॉनिटरिंग एडीजी क्राइम दिनेश एम एम व अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने की थी. आरोपियों को 376(2)(एन), 376 (डी), 341, 323, 326, 302, 201, 118, 120 बी, 5 (जी),(एल )/ 6 पॉक्सो एक्ट में सजा हुई है.

कोटड़ी भट्ठीकांड में बड़ा फैसला (वीडियो ईटीवी भारत)

घटनास्थल पर थी पांच कोयले की भट्टियां स्थापित : घटनास्थल पर पांच कोयले की भट्टियां स्थापित थीं, जिसमें से 2-2 भट्टियां दोनों मुख्य दोषियों की थी. दोनों दोषी सगे भाई हैं. वहीं एक भट्टी अन्य 2 आरोपी की थी, जिसमें नाबालिग के शव के अवशेष मिले थे. इन्हीं दोनों आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है.

फैसले में न्यायाधीश ने यह लिखा : पॉक्सो कोर्ट दो के न्यायाधीश ने इस मामले में 100 पेज का फैसला सुनाया है. फैसले में उन्होंने लिखा है कि यह मामला 'विरलतम' से 'विरल' की श्रेणी का है. अभियुक्त गण के उक्त 'पेशाचिक' कृत्य के लिए मृत्यु दंड दिए जाने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है. वहीं, न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीड़िता के माता-पिता को पीड़ित प्रतिकर से 10-10 लाख देने की अनुशंसा की है.

घटना की टाइमलाइन :

  1. 2 अगस्त 2023 को नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म
  2. 3 अगस्त 2023 को सुबह बॉडी मिली
  3. 3 अगस्त 2023 को रात्रि को 9:30 से 11 के बीच 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया.
  4. 5 अगस्त को एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया.
  5. 6 अगस्त को अन्य दो आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़े.
  6. 6 अगस्त 2023 तक कोटड़ी थाने के बाहर भाजपा व सर्व समाज ने प्रदर्शन किया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल थे.
  7. 10 अगस्त को इस मामले में दो और महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया था.
  8. 3 सितंबर 2023 को 473 पेज की न्यायालय में चार्ज सीट दाखिल.
  9. 15 सितम्बर चार्ज बेस की शुरुआत.
  10. 18 मई 2024 को दोष सिद्ध करार.
  11. 20 मई 2024 दोनों दोषी सगे भाई को फांसी (मृत्यु दंड) की सजा.
Last Updated : May 20, 2024, 5:30 PM IST
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