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बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ट्रायल शुरू, महिला पहलवानों के यौन शोषण का है मामला - wrestlers sexual harassment case

Trial against Brij Bhushan Sharan Singh started: BJP नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण मामले में आरोप तय होने के बाद शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया. कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े एक कांस्टेबल की गवाही भी दर्ज की. जबकि, पीड़ित और एक अन्य गवाह को अपना बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है. अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले ट्रायल आज से शुरु
महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले ट्रायल आज से शुरु (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 26, 2024, 4:55 PM IST

नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार से महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में ट्रायल शुरू कर दिया है. कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े एक कांस्टेबल के बयान को दर्ज किया. अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी. एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने एक पीड़ित और दूसरे गवाह को अपना बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है.

इससे पहले 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है. सुनवाई के दौरान विनोद तोमर ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत हैं. अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आएगा. हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, जो सच है वह सामने आएगा.

10 मई को तय हुआ था आरोपः 10 मई को कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. जबकि, एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में सिंह को बरी कर दिया था. कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय किया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

ये भी पढ़ें : भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को बड़ा झटका, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी. 18 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था. बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच कराने का आदेश देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी.

ये भी पढ़ें : बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले की सुनवाई टली

नई दिल्ली : दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार से महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले में ट्रायल शुरू कर दिया है. कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े एक कांस्टेबल के बयान को दर्ज किया. अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी. एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने एक पीड़ित और दूसरे गवाह को अपना बयान दर्ज करने के लिए समन जारी किया है.

इससे पहले 21 मई को बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. दोनों ने मामले में कोर्ट द्वारा तय आरोपों को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई गलती नहीं की है तो मानने का सवाल ही नहीं है. सुनवाई के दौरान विनोद तोमर ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास सबूत हैं. अगर दिल्ली पुलिस सही से जांच करती तो सच सामने आएगा. हमने कभी किसी को घर पर नहीं बुलाया, जो सच है वह सामने आएगा.

10 मई को तय हुआ था आरोपः 10 मई को कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. जबकि, एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में सिंह को बरी कर दिया था. कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय किया था. कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

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राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी. 18 अप्रैल को बृजभूषण शरण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं था. बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच कराने का आदेश देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को जमानत दी थी.

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