डोड्डाबल्लापुर: बेंगलुरु ग्रामीण और प्रथम अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पानी की बोतल और चिप्स के पैकेट के लिए एमआरपी मूल्य से अधिक कीमत वसूलने पर एक मूवी थिएटर पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. ग्राहक से एमआरपी रेट से 40 रुपये ज्यादा वसूलने पर सिनेमाघर पर जुर्माना लगाया गया है.
अदालत ने आदेश दिया, 'प्राप्त अतिरिक्त 40 रुपये ग्राहक को वापस कर दिए जाने चाहिए और ग्राहक को मुआवजे के रूप में 5,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 5,000 रुपये का भुगतान करें.' न्यायमूर्ति बी नारायणप्पा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश जारी किया. पीठ में न्यायमूर्ति ज्योति और न्यायमूर्ति शरावती शामिल थीं.
गिरीश एनपी और उनके दोस्त अक्टूबर 2022 को वैभव सिनेमा और सौंदर्य महल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे. फिल्म का लुत्फ उठाने के दौरान उन्होंने पानी की बोतल और चिप्स सिनेमाहॉल में ही खरीदे. इस प्रकार खरीदी गई प्रत्येक वस्तु पर एमआरपी से 10 रुपये अधिक वसूले किया गया. इसके खिलाफ गिरीश ने प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से शिकायत की. चूँकि कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला, तो उसने नवंबर 2022 में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग में शिकायत की.
जनवरी 2023 में लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के अधिकारियों ने सिनेमाघरों का औचक दौरा किया और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया. उसके बाद भी सिनेमाघर में हमेशा की तरह हर पैकेट पर 10 रुपये अतिरिक्त वसूल किया जाता था. इस पर सवाल उठाते हुए गिरीश ने अगस्त 2023 को आयोग में मामला दायर किया. मामला महज 6 महीने में निपट गया.