मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की एक 19 साल की लड़की को 26 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने की इजाजत दे दी है. जज नितिन आर बोरकर और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरेशन की अवकाश पीठ ने यह अनुमति लड़की की भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए दी है. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लड़की और उनके माता-पिता से कोर्ट रूम में बातचीत की. जिसके बाद गर्भपात कराने की अनुमति दी गई.
बता दें कि, इस मामले में गर्भवती लड़की की तरफ से 27 मई को एक याचिका दायर की गई थी. लड़की ने कोर्ट को दी याचिका में कहा था कि, जब उसे पता लगा की वह गर्भवती है तो उसे मानसिक तौर पर झटका लगा. इस मामले में बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. चूंकि लड़की की उम्र अभी 19 साल है, और आगे के उसकी शिक्षा, करियर को देखते हुए कोर्ट की तरफ से इस मामले में पुणे के ससून अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मांगी गई थी.
इस मामले में पीठ ने ससून अस्पताल को निर्देश दिया कि यदि तत्काल संभव हो तो आज ही गर्भपात किया जाए और लड़की की आवश्यक देखभाल की जाए. क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार लड़की के मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में पड़ने का डर है.
जानें क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता 19 साल की लड़की का किसी 23 साल के लड़के के साथ अफेयर चल रहा था. इस दौरान वह गर्भवती हो गई. लड़की को काफी देर बाद पता चला कि वह गर्भवती है. तब तक भ्रूण 25 सप्ताह का हो चुका था. इसलिए लड़की की ओर से नियमानुसार अनुमति लेने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
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