नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने कश्मीर में आतंकी वित्तपोषण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग आरोप पत्र दायर किया है. शिकायत में हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ आतंकवादियों का नाम लिया है.
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) 25 जनवरी को श्रीनगर में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष दायर की गई थी. इसमें कहा गया है कि आरोपियों में मुदासिर अहमद शेख, मुश्ताक अहमद काम्बे और मोहम्मद इकबाल खान शामिल हैं. बयान में कहा गया है कि अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लिया है और आरोपियों को मुकदमा शुरू करने के लिए नोटिस जारी किया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच, जुलाई 2015 में मुदासिर अहमद शेख, मुश्ताक अहमद काम्बे, मो. इकबाल खान, मो. अब्बास शेख और तौसीफ अहमद शेख के खिलाफ जम्मू-कश्मीर पुलिस (कुलगाम जिला) की एफआईआर के बाद शुरू की. प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज की गई थी.
अब्बास शेख और तौसीफ अहमद शेख सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए. आरोपी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के निर्देश पर कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटा रहे थे और इस तरह अपराध से भारी कमाई कर रहे थे.
इसमें कहा गया है कि आरोपियों द्वारा की गई अपराध की आय का एक हिस्सा 33 सोने के सिक्कों और 17.50 लाख रुपये नकद के रूप में पाया गया, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में किया जाना था.