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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की याचिका को किया खारिज, सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ा है मामला - SUPREME COURT

सांसद निशिकांत दुबे से जुड़े मामले को लेकर झारखंड सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है.

SUPREME COURT
सुप्रीम कोर्ट, सीएम हेमंत सोरेन और सांसद निशिकांत दुबे (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 21, 2025, 12:36 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी से जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दी है. मामला 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर एटीएस मंजूरी से जुड़ा है.

दरअसल देवघर एयरपोर्ट पर एटीएस मंजूरी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है.

बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन को उड़ान भरने के मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी को झारखंड हाईकोर्ट ने इस आधार पर रद्द की थी कि विमान अधिनियम 2020 के अनुसार इस मामले में जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं ली गई थी.

बता दें कि यह मामला 31 अगस्त 2022 का है. इस मामले में देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी की शिकायत पर देवघर के कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें बीजेपी सांसदों पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है. उन्होंने एटीएस पर निजी उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया था.

वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने इसकते खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया.

ये भी पढ़ेंः

निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर दर्ज एफआईआर निरस्त करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची झारखंड सरकार, हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी से जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दी है. मामला 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर एटीएस मंजूरी से जुड़ा है.

दरअसल देवघर एयरपोर्ट पर एटीएस मंजूरी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है.

बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन को उड़ान भरने के मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी को झारखंड हाईकोर्ट ने इस आधार पर रद्द की थी कि विमान अधिनियम 2020 के अनुसार इस मामले में जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं ली गई थी.

बता दें कि यह मामला 31 अगस्त 2022 का है. इस मामले में देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी की शिकायत पर देवघर के कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें बीजेपी सांसदों पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है. उन्होंने एटीएस पर निजी उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया था.

वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने इसकते खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया.

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