नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से झारखंड सरकार को झटका लगा है. कोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी से जुड़े मामले में झारखंड सरकार की याचिका को खारिज कर दी है. मामला 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर एटीएस मंजूरी से जुड़ा है.
दरअसल देवघर एयरपोर्ट पर एटीएस मंजूरी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया था. इसी आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दी है.
Supreme Court dismisses Jharkhand government's plea challenging a High Court order that quashed an FIR against BJP MPs Nishikant Dubey and Manoj Tiwari in connection with the ATS clearance matter at Deoghar airport in 2022. pic.twitter.com/B8UVOJGDV0
— ANI (@ANI) January 21, 2025
बता दें कि देवघर एयरपोर्ट पर कथित रूप से सुरक्षा नियमों का उल्लंघन को उड़ान भरने के मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी को झारखंड हाईकोर्ट ने इस आधार पर रद्द की थी कि विमान अधिनियम 2020 के अनुसार इस मामले में जांच के लिए पहले से मंजूरी नहीं ली गई थी.
बता दें कि यह मामला 31 अगस्त 2022 का है. इस मामले में देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात डीएसपी की शिकायत पर देवघर के कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें बीजेपी सांसदों पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है. उन्होंने एटीएस पर निजी उड़ान भरने के लिए दबाव बनाया था.
वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने इसकते खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा समेत 9 लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया.
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