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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सवुक्कू शंकर के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर लगाई रोक, तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब - YouTuber Savukku Shankar

YouTuber Savukku Shankar: यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में रिहा किया गया था. हालांकि, उन्हें सोमवार को राज्य पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया.

YouTuber Savukku Shankar
सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सवुक्कू शंकर के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही रोकी (ANI and Getty Images)
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By Sumit Saxena

Published : Aug 14, 2024, 7:18 PM IST

नई दिल्ली: यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक यूट्यूब चैनल को दिए उनके साक्षात्कार से जुड़े मामलों में तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज 16 एफआईआर में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी. शंकर द्रमुक सरकार और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के कड़े आलोचक माने जाते हैं. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने एफआईआर को रद्द करने के लिए शंकर की याचिका पर सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट ने शंकर के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी और तमिलनाडु सरकार और पुलिस से भी जवाब मांगा. एक नई याचिका पर विचार करने पर सहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि उसने सभी 16 प्राथमिकियों में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है. बेंच ने शंकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बालाजी श्रीनिवासन से कहा, "कृपया सभी एफआईआर का पूरा चार्ट भी दाखिल करें." सीजेआई की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं.

श्रीनिवासन को बताया कि उनके मुवक्किल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश के बाद तमिलनाडु पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है. यूट्यूबर को सोमवार को राज्य पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया. श्रीनिवासन ने कहा कि उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल गई है और अब उन्होंने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया है. पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें, अगले आदेश तक एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी."

बेंच ने कहा कि शंकर को तमिलनाडु पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था. श्रीनिवासन ने कहा कि हालिया हिरासत को चुनौती देते हुए एक नई याचिका दायर की जा सकती है. शंकर ने आरोप लगाया है कि राज्य पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में यातना देने के लिए झूठे मामले दर्ज कर रही है. 9 अगस्त को, मद्रास उच्च न्यायालय ने YouTuber को कड़े गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के चेन्नई सिटी पुलिस आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया.

हाई कोर्ट ने शंकर की मां ए कमला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए उसे निर्देश दिया था कि यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे मुक्त कर दिया जाए. शंकर (48) को कोयंबटूर पुलिस ने 30 अप्रैल को यूट्यूब चैनल "रेडपिक्स 24×7" को दिए एक साक्षात्कार में महिला पुलिसकर्मियों के बारे में कथित अपमानजनक बयान देने के लिए 4 मई को दक्षिणी थेनी से गिरफ्तार किया था, जिसके कारण उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई. अब थेनी पुलिस ने कथित तौर पर गांजा रखने के आरोप में उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है. यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में रिहा किया गया था. हालांकि, उन्हें सोमवार को राज्य पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया.

ये भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट के 9 अतिरिक्त जज बनेंगे स्थायी जज, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नामों की सिफारिश की

नई दिल्ली: यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक यूट्यूब चैनल को दिए उनके साक्षात्कार से जुड़े मामलों में तमिलनाडु पुलिस द्वारा दर्ज 16 एफआईआर में उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी. शंकर द्रमुक सरकार और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के कड़े आलोचक माने जाते हैं. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने एफआईआर को रद्द करने के लिए शंकर की याचिका पर सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट ने शंकर के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी और तमिलनाडु सरकार और पुलिस से भी जवाब मांगा. एक नई याचिका पर विचार करने पर सहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि उसने सभी 16 प्राथमिकियों में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान की है. बेंच ने शंकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील बालाजी श्रीनिवासन से कहा, "कृपया सभी एफआईआर का पूरा चार्ट भी दाखिल करें." सीजेआई की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं.

श्रीनिवासन को बताया कि उनके मुवक्किल को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा रिहाई के आदेश के बाद तमिलनाडु पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है. यूट्यूबर को सोमवार को राज्य पुलिस ने फिर से हिरासत में लिया. श्रीनिवासन ने कहा कि उन्हें सभी मामलों में जमानत मिल गई है और अब उन्होंने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया है. पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें, अगले आदेश तक एफआईआर के संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी."

बेंच ने कहा कि शंकर को तमिलनाडु पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया, जबकि शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था. श्रीनिवासन ने कहा कि हालिया हिरासत को चुनौती देते हुए एक नई याचिका दायर की जा सकती है. शंकर ने आरोप लगाया है कि राज्य पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने और हिरासत में यातना देने के लिए झूठे मामले दर्ज कर रही है. 9 अगस्त को, मद्रास उच्च न्यायालय ने YouTuber को कड़े गुंडा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने के चेन्नई सिटी पुलिस आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया.

हाई कोर्ट ने शंकर की मां ए कमला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को स्वीकार करते हुए उसे निर्देश दिया था कि यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसे मुक्त कर दिया जाए. शंकर (48) को कोयंबटूर पुलिस ने 30 अप्रैल को यूट्यूब चैनल "रेडपिक्स 24×7" को दिए एक साक्षात्कार में महिला पुलिसकर्मियों के बारे में कथित अपमानजनक बयान देने के लिए 4 मई को दक्षिणी थेनी से गिरफ्तार किया था, जिसके कारण उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई. अब थेनी पुलिस ने कथित तौर पर गांजा रखने के आरोप में उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है. यूट्यूबर सवुक्कू शंकर को सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में रिहा किया गया था. हालांकि, उन्हें सोमवार को राज्य पुलिस ने फिर से हिरासत में ले लिया.

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