नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई टल गई. केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है. सीबीआई ने एक केजरीवाल की एक याचिका पर जवाब दाखिल किया था जबकि दूसरे पर जवाब दायर करने के लिए समय मांगा था. जिस पर कोर्ट ने सुनवाई टाल दी. केजरीवाल की तरफ से दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक जमानत और दूसरी गिरफ़्तारी को चुनौती संबंधी.
पिछले सप्ताह भ्रष्टाचार मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका और जमानत की उनकी अलग याचिका पर नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने सीबीआई से 23 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा था.
सहायक रजिस्ट्रार द्वारा गुरुवार को तैयार की गई कार्यालय रिपोर्ट में दर्ज किया गया कि हालांकि अधिवक्ता एम.के. मरोरिया ने सीबीआई की ओर से वकालतनामा दाखिल किया है, लेकिन "उन्होंने जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है." सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद के रिमांड आदेशों को चुनौती दी है, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला है.
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उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी न तो अवैध थी और न अनुचित आधार पर थी. सीबीआई ने उनकी हिरासत और रिमांड को वारंट करने के लिए "स्पष्ट रूप से पर्याप्त सबूत" पेश किए थे. अपने फैसले में, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत जाने के लिए कहा था.
29 जुलाई को, सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के सीएम और अन्य आरोपियों के खिलाफ यहां एक विशेष अदालत के समक्ष अपना आरोपपत्र दायर किया था. ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी अभियोजन शिकायत दर्ज कर ली है, जिसमें आप और इसके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है.
इस बीच, यहां की एक अदालत आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत मंगलवार को 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई. आप सुप्रीमो को उनकी पूर्व में दी गई हिरासत की अवधि समाप्त होने पर तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया।
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