नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. साथ ही 10 लाख रुपए का बांड भरना होगा. साढ़े 17 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली है. मनीष सिसोदिया के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी राहत का रास्ता खोल दिया है.
#WATCH | Delhi | On Supreme Court grants bail to Manish Sisodia, advocate representing the AAP leader, Rishikesh Kumar says, " supreme court has granted bail to manish sisodia, both in cbi and ed cases. he was in jail for the last 17 months. supreme court has also said that from… pic.twitter.com/0qg9IjcPKe
— ANI (@ANI) August 9, 2024
एक महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन ने कहा ''आम आदमी पार्टी के नेता "त्वरित सुनवाई" के हकदार हैं और उन्हें फिर से ट्रायल कोर्ट में भेजना "न्याय का उपहास" होगा. जस्टिस गवई ने कहा, "18 महीने की कैद... अभी तक सुनवाई शुरू भी नहीं हुई है और अपीलकर्ता को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित कर दिया गया है. ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इस पर उचित ध्यान देना चाहिए था".
सिसोदिया की बेल पर संजय सिंह ने कहा ये सत्य की जीत हुई है, उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी. जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ कर जेल में डाला गया. क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के 17 महीनों का जवाब देंगे. जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए. सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार है. लंबे समय के बाद न्याय मिला.
#WATCH | On bail granted to Manish Sisodia, AAP MP Sanjay Singh says, " this is the victory of truth. as i have said earlier, there is no truth="" evidence in this case. our leaders were forcibly put in jail. manish sisodia was kept in jail for 17 months... i thank the supreme court… pic.twitter.com/cmy5Z3M4Bg
— ANI (@ANI) August 9, 2024
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने सिसोदिया की पैरवी कर रहे वकील अभिषेक सिंघवी और सीबीआई व ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू की दलीलें सुनीं थी. 21 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया थाय हाई कोर्ट ने कहा था कि पद का दुरुपयोग किया गया. सिसोदिया बाहर आकर सबूत और गवाहों पर असर डाल सकते हैं.
2023 से हिरासत में लिए गए थे सिसोदिया
दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से हिरासत में हैं.
सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनियमितताओं में कथित संलिप्तता को लेकर सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था.
ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी से जुड़े धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था.
मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.
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