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तेलंगाना के DGP को मिलेगा 2 लाख रुपये का मुआवजा, सिंगापुर एयरलाइंस पर ठोका था मुकदमा, जानें क्या है मामला? - Singapore Airlines - SINGAPORE AIRLINES

Singapore Airlines: तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) रवि गुप्ता ने हाल ही में सिंगापुर एयरलाइन के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज करवाया था. मामले में हैदराबाद उपभोक्ता आयोग ने अपना फैसला सुना दिया है.

DGP Ravi Gupta
डीजीपी रवि गुप्ता
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 26, 2024, 4:50 PM IST

हैदराबाद: हैदराबाद उपभोक्ता आयोग-III ने सिंगापुर एयरलाइन पर खराब सेवा के कारण दो लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. आयोग ने एयरलाइन को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) रवि गुप्ता को दो लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दिया है. डीजीपी ने एयरलाइंयस पर बिजेनस (जेड) क्लास टिकट पर नॉन-वर्किंग रिक्लाइनर अलॉट करने के खिलाफ केस दर्ज किया था.

मामले की सुनवाई करते हुए हैदराबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III ने एयरलाइन पर 2 लाख 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया था. रिक्लाइनर सीट अलॉट करने के कारण गुप्ता दंपत्ति को असुविधा का सामना करना पड़ा था.

क्या है मामला: बता दें कि डीजीपी रवि गुप्ता और उनकी पत्नी अंजलि गुप्ता ने पिछले साल 10 मई को हैदराबाद से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ तक उड़ान भरने के लिए टिकट बुक किया था. वे 23 मई की रात 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचे.

इस दौरान उन्हें बहुत असुविधा हुई, क्योंकि उनकी सीट का इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनर काम नहीं कर रहा था. कर्मचारियों से शिकायत के बाद भी उन्हें वैकल्पिक सीटें आवंटित नहीं की गईं. इसे लेकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.

डीजीपी ने 66,750 रुपये में खरीदा टिकट: कंज्युमर कमीशन और बिजनेस (जेड) क्लास के टिकट बुक करने के बाद भी लापरवाही से टिकट दिया गया. उन्होंने आयोग को बताया कि उन्होंने एयरलाइन को 66,750 रुपये का भुगतान किया था. यह किराया इकोनॉमी क्लास के 18,000 रुपए के किराये से 48,750 रुपये ज्यादा है. उन्होंने जब इस बात की शिकायत की तो एयरलाइंस ने उन्हें 10,000 रुपये प्रतिव्यक्ति क्रिसफ्लायर मील की पेशकश की, लेकिन कंपनी ने उसे भी नहीं दिया.

45 दिन में करना होगा भुगतान: हैदराबाद उपभोक्ता आयोग-III ने फैसला सुनाया कि एयरलाइन को वादी पक्ष की ओर से भुगतान की गई टिकट राशि 97,500 रुपये पर 12 प्रतिशत ब्याज, 10,000 रुपये मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में और 10,000 रुपये मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान करना होगा. आयोग ने रविगुप्ता और अंजलिगुप्ता को 45 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें- रवि किशन को मिली राहत; DNA टेस्ट कराने की याचिका खारिज, मुंबई की शिनोवा ने बताया था पिता

हैदराबाद: हैदराबाद उपभोक्ता आयोग-III ने सिंगापुर एयरलाइन पर खराब सेवा के कारण दो लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. आयोग ने एयरलाइन को तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (DGP) रवि गुप्ता को दो लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दिया है. डीजीपी ने एयरलाइंयस पर बिजेनस (जेड) क्लास टिकट पर नॉन-वर्किंग रिक्लाइनर अलॉट करने के खिलाफ केस दर्ज किया था.

मामले की सुनवाई करते हुए हैदराबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-III ने एयरलाइन पर 2 लाख 7 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया था. रिक्लाइनर सीट अलॉट करने के कारण गुप्ता दंपत्ति को असुविधा का सामना करना पड़ा था.

क्या है मामला: बता दें कि डीजीपी रवि गुप्ता और उनकी पत्नी अंजलि गुप्ता ने पिछले साल 10 मई को हैदराबाद से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पर्थ तक उड़ान भरने के लिए टिकट बुक किया था. वे 23 मई की रात 11 बजे एयरपोर्ट पहुंचे.

इस दौरान उन्हें बहुत असुविधा हुई, क्योंकि उनकी सीट का इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनर काम नहीं कर रहा था. कर्मचारियों से शिकायत के बाद भी उन्हें वैकल्पिक सीटें आवंटित नहीं की गईं. इसे लेकर उन्होंने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया.

डीजीपी ने 66,750 रुपये में खरीदा टिकट: कंज्युमर कमीशन और बिजनेस (जेड) क्लास के टिकट बुक करने के बाद भी लापरवाही से टिकट दिया गया. उन्होंने आयोग को बताया कि उन्होंने एयरलाइन को 66,750 रुपये का भुगतान किया था. यह किराया इकोनॉमी क्लास के 18,000 रुपए के किराये से 48,750 रुपये ज्यादा है. उन्होंने जब इस बात की शिकायत की तो एयरलाइंस ने उन्हें 10,000 रुपये प्रतिव्यक्ति क्रिसफ्लायर मील की पेशकश की, लेकिन कंपनी ने उसे भी नहीं दिया.

45 दिन में करना होगा भुगतान: हैदराबाद उपभोक्ता आयोग-III ने फैसला सुनाया कि एयरलाइन को वादी पक्ष की ओर से भुगतान की गई टिकट राशि 97,500 रुपये पर 12 प्रतिशत ब्याज, 10,000 रुपये मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में और 10,000 रुपये मुकदमे की लागत के रूप में भुगतान करना होगा. आयोग ने रविगुप्ता और अंजलिगुप्ता को 45 दिनों के भीतर पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया है.

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