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आंध्र प्रदेश: निलंबित IPS पर HC का फैसला, रिटायरमेंट से एक दिन पहले सेवा बहाल का आदेश - HC orders reinstatement

A B Venkateswara Rao: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव के निलंबन को रद्द करने के कैट के आदेश पर रोक लगाने की राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही उन्हें सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले बहाल कर दिया गया.

Senior IPS officer AB Venkateswara Rao Reinstated by AP Government
HC ने रिटायरमेंट से पहले निलंबित IPS अधिकारी को बहाल करने का आदेश दिया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 31, 2024, 3:38 PM IST

अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी. हाई कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले उनकी बहाली का आदेश दिया.

आंध्र प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव (एबीवी) को सेवा में बहाल करने का फैसला किया है. मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी ने तदनुसार आदेश जारी किए. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एबीवी पर लगाए गए निलंबन को हटा दिया है. बता दें कि एबी वेंकटेश्वर राव सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इस संदर्भ में, राज्य सरकार ने उन्हें सेवा में बहाल करने के आदेश जारी किए और उन्हें मुद्रण एवं स्टेशनरी आयुक्त तथा स्टोर क्रेता के पद पर नियुक्त किया.

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रक्षा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं के आरोपों पर एबी वेंकटेश्वर राव को निलंबित कर दिया था. महानिदेशक के पद पर होने के बावजूद, उन्हें पिछले पांच वर्षों में बिना किसी पदस्थापना के बार-बार निलंबित किया गया. इसके बाद एबीवी ने कैट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके निलंबन को बरकरार रखा. इसके बाद, वह उच्च न्यायालय चले गए, जिसने निलंबन को खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सेवा में किसी अधिकारी को दो साल से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जाना चाहिए. इससे एबीवी राव के निलंबन का खंडन होता है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एबी वेंकटेश्वर राव को पोस्टिंग सौंपी. हालांकि, सरकार ने उन्हें कुछ ही समय बाद उन्हीं कारणों से निलंबित कर दिया. 8 मई को कैट ने आदेश दिया कि एबीवी का निलंबन अवैध है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाना चाहिए. 22 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया. सरकार ने उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी. गुरुवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कैट के निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आदेश जारी किए. एबी वेंकटेश्वर राव ने मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को उच्च न्यायालय के आदेश प्रस्तुत किए. नतीजतन, राज्य सरकार ने आखिरकार उन्हें सेवा में बहाल करने के आदेश जारी किए.

पढ़ें: दिल्ली के जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार

अमरावती: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी. हाई कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव को सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले उनकी बहाली का आदेश दिया.

आंध्र प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एबी वेंकटेश्वर राव (एबीवी) को सेवा में बहाल करने का फैसला किया है. मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी ने तदनुसार आदेश जारी किए. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने हाल ही में राज्य सरकार द्वारा एबीवी पर लगाए गए निलंबन को हटा दिया है. बता दें कि एबी वेंकटेश्वर राव सेवानिवृत्त होने वाले हैं. इस संदर्भ में, राज्य सरकार ने उन्हें सेवा में बहाल करने के आदेश जारी किए और उन्हें मुद्रण एवं स्टेशनरी आयुक्त तथा स्टोर क्रेता के पद पर नियुक्त किया.

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने रक्षा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं के आरोपों पर एबी वेंकटेश्वर राव को निलंबित कर दिया था. महानिदेशक के पद पर होने के बावजूद, उन्हें पिछले पांच वर्षों में बिना किसी पदस्थापना के बार-बार निलंबित किया गया. इसके बाद एबीवी ने कैट का दरवाजा खटखटाया, जिसने उनके निलंबन को बरकरार रखा. इसके बाद, वह उच्च न्यायालय चले गए, जिसने निलंबन को खारिज कर दिया. उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए, राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सेवा में किसी अधिकारी को दो साल से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जाना चाहिए. इससे एबीवी राव के निलंबन का खंडन होता है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने एबी वेंकटेश्वर राव को पोस्टिंग सौंपी. हालांकि, सरकार ने उन्हें कुछ ही समय बाद उन्हीं कारणों से निलंबित कर दिया. 8 मई को कैट ने आदेश दिया कि एबीवी का निलंबन अवैध है, उन्हें तुरंत बहाल किया जाना चाहिए. 22 दिन बीत जाने के बावजूद उन्हें बहाल नहीं किया गया. सरकार ने उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती दी. गुरुवार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कैट के निर्देशों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आदेश जारी किए. एबी वेंकटेश्वर राव ने मुख्य सचिव जवाहर रेड्डी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को उच्च न्यायालय के आदेश प्रस्तुत किए. नतीजतन, राज्य सरकार ने आखिरकार उन्हें सेवा में बहाल करने के आदेश जारी किए.

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