पानीपत: पाकिस्तान से आकर भारत में रही सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर बच्चों को अपने पास वापस पाकिस्तान बुलाना चाहता है. इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से ही भारत के वकील को हायर किया है. सीमा के पहले पति गुलाम हैदर ने हरियाणा के पानीपत के सीनियर वकील मोमिन मलिक को हायर किया है, ताकि गुलाम हैदर अपने बच्चों को भारत से वापस पाकिस्तान बुला सके.
सीमा हैदर के पति ने हायर किया हरियाणा के पानीपत का वकील: सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने अपने 4 बच्चों की कस्टडी लेने के लिए वकालतनामा पाकिस्तान की मानवाधिकार कोर्ट और UNO के ह्यूमन राइट एडवाइजर अंसार बर्नी ट्रस्ट को सौंपा था. जिसके बाद उन्होंने भारत से संपर्क किया और इस केस की जिम्मेदारी पानीपत के वकील मोमिन मलिक को सौंपी.
सीनियर वकील मोमिन मलिक ने कहा "सीमा हैदर अपने पति से बिना तलाक लिए भारत आई है. ना तो उसने पाकिस्तान में अपने पति से तलाक लिया है और ना ही भारत में ऐसी कोई याचिका लगाई है. जब सीमा हैदर भारत आई तो उसका पति उस वक्त सऊदी अरब में नौकरी करता था. ये खबर सुनकर जब वो पाकिस्तान वापस आया तो उसने अंसार बर्नी ट्रस्ट से अपील की और कहा कि उसे भारत में एक वकील की जरूरत है. जिसके बाद ट्रस्ट ने इस केस की जिम्मेदारी मुझे सौंपी. इसके बाद 17 फरवरी को मैंने उत्तर प्रदेश के रबुपुरा पुलिस स्टेशन में जाकर मामले की जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई और कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया. इसके बाद मैंने इलाका मजिस्ट्रेट से गुहार लगाई कि मुझे इस केस की जानकारी दी जाए. जिसके बाद मुझे केस की कॉपी मिली."
वकील मामन मलिक ने बताया कि सीमा हैदर और उसके चार बच्चों के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वहां उसपर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ. ना ही उसका और उसके बच्चों का मेडिकल टेस्ट हुआ. जबकि नियम के मुताबिक ऐसा होना चाहिए था. अब इस मामले में 26 फरवरी 2024 तक पुलिस अधिकारियों को कोर्ट में जबाब दाखिल करने का समय दिया है.
सीनियर एडवोकेट मोमिन मलिक की याचिका में क्या?: 19 फरवरी 2024 तक 7 महीने 15 दिन गुजर जाने के बाद भी इस मामले में चार्जशीट फाइल नहीं की गई है. इस बारे में कोई भी सूचना सीमा के पति गुलाम हैदर को नहीं दी गई है. सीमा और उसके बच्चों के जब पुलिस ने कस्टडी में लिया तो इसकी सूचना सीमा के पहले पति को नहीं दी गई. इसके अलावा इनका मेडिकल परीक्षण नहीं करवाया गया.
सीमा से बरामद सभी दस्तावेजों में उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है. लिहाजा वो अभी भी गुलाम हैदर की लीगल पत्नी है. उसका गुलाम हैदर से तलाक भी नहीं हुआ है. मोमिन मलिक ने कहा कि 30 जून 2023 को जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में सीमा और सचिन की कोर्ट मैरिज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वकील ने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज देखकर कहा कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है, इसलिए शादी नहीं हो सकती.
वकील ने कानूनी प्रक्रिया पर उठाए सवाल: सीमा और उसके बच्चों को हरियाणा के बल्लभगढ़ से गिरफ्तार किया गया था. बाद में FIR उत्तर प्रदेश के रबूपुरा थाना में दर्ज की गई. किसी प्रकार की सूचना बाल संरक्षण अधिकारी फरीदाबाद को नहीं दी गई. इस मामले की कानूनी प्रक्रिया बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में बनती है. मुकदमा भी यहीं दर्ज होना चाहिए था. इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर उन्होंने याचिका कोर्ट में लगाई है.
कौन हैं एडवोकेट मोमिन मलिक: आपको बता दें कि एडवोकेट मोमिन मलिक समझौता ब्लास्ट में मारे गए लोगों के परिजनों और घायल पाकिस्तानी लोगों को उनका मुआवजा दिलवा चुके हैं. मोमिन मलिक ने समझौता ब्लास्ट मामले में पाकिस्तान की कोर्ट और भारत की कोर्ट से मृतकों को मुआवजा दिलाया था.
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