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जंगल की आग पर उत्तराखंड सरकार और केंद्र को SC की फटकार, मुख्य सचिव को किया तलब - SC on Uttarakhand Forest Fires - SC ON UTTARAKHAND FOREST FIRES

Uttarakhand Forest Fires: उत्तराखंड सरकार पर कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि उसे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जंगल की आग को नियंत्रित करने में राज्य का दृष्टिकोण 'असामयिक' था. न्यायमूर्ति बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया.

Supreme Court of India
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 15, 2024, 6:05 PM IST

Updated : May 15, 2024, 6:20 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनसुलझे विभिन्न मुद्दों के संबंध में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शीर्ष अदालत ने जंगल की आग के संबंध में और जंगल की आग को नियंत्रित करने में राज्य के दृष्टिकोण को 'असामयिक' करार दिया. न्यायमूर्ति बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी निर्देश दिया.

पीठ ने वन विभाग के लिए फंडिंग, उपकरणों की कमी और वन रक्षकों को चुनाव कर्तव्यों में लगाने के संबंध में कई कड़े सवाल किए. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे, ने राज्य सरकार के बचाव को महज 'बहाना' करार दिया. उन्होंने कहा कि हालांकि कई कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं. उनके कार्यान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है. उत्तराखंड सरकार को कई जंगल की आग को रोकने और नवंबर के बाद से रिपोर्ट की गई कई सौ आग के कारण 1,100 हेक्टेयर से अधिक की क्षति से निपटने में अपने सुस्त दृष्टिकोण के लिए निंदा की गई है.

राज्य सरकार के वकील ने पीठ के समक्ष बताया कि राज्य के उच्च न्यायालय ने जंगल की आग के संबंध में कई निर्देश पारित किए हैं. उनमें से कई को लागू किया गया है, लेकिन उसे अपील दायर करनी पड़ी क्योंकि कुछ शर्तों को लागू करना संभव नहीं था. राज्य के वकील ने कहा, 'उनमें से कुछ, शायद आपके आधिपत्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है. उदाहरण के तौर पर हाईकोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे तक आग लगने की स्थिति में डीएफओ स्वत: निलंबित हो जाएगा. अगर यह 48 घंटे तक चलता रहा, तो प्रधान वन संरक्षक को निलंबित कर दिया जाएगा'.

न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, 'शायद, यह केवल उन्हें नींद से जगाने के लिए था. हाई कोर्ट को इसका एहसास हुआ होगा'. न्यायमूर्ति गवई ने राज्य के वकील से कहा कि आप मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और याद दिलाया कि पिछली सुनवाई में उन्होंने अचानक बयान दिया था कि कोई आग नहीं लगी थी. वकील ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि आपातकाल समाप्त हो गया है. आज जंगल में तीन बार आग लगी है.

जब एक वकील ने वन विभाग में रिक्तियों के बारे में उल्लेख किया और रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया, तो पीठ ने कहा कि यह सबसे बड़ी बाधा है. राज्य को भर्ती करने से कौन रोकता है? राज्य सरकार ने बताया कि फंडिंग एक समस्या है. राज्य में बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन फंडिंग संसाधन सीमित हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र ने पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं कराया है. मामले में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने जंगल की आग के मुद्दे को कमतर आंकने के लिए राज्य के अधिकारियों की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि उपलब्ध कुछ अग्निशामकों को अक्सर उचित उपकरणों के बिना आग बुझानी पड़ती है. पीठ को सूचित किया गया कि आग से निपटने के लिए राज्य को 10 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 3 करोड़ रुपये दिए गए थे.

पीठ ने राज्य सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराने के लिए केंद्र के वकील की खिंचाई की. पीठ ने चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के लिए वन अधिकारियों की तैनाती की भी आलोचना की. पीठ ने कहा कि यह एक 'दुखद' स्थिति है. पीठ ने सवाल किया, 'पर्याप्त धन क्यों नहीं दिया गया? आपने वन कर्मचारियों को आग के बीच चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया है?'.

उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ. राज्य के वकील ने कहा कि वन अधिकारी वस्तुतः अदालती कार्यवाही में शामिल हुए हैं. यह उनका निर्देश है कि हमारा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर है. न्यायमूर्ति गवई ने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई न कोई कारण ढूंढ रहे हैं. चुनाव आयोग ने पहले ही उन्हें छूट दे दी है. क्या आप चुनाव आयोग द्वारा दी गई छूट के बारे में नहीं जानते?'. वन अधिकारी ने हां में उत्तर दिया.

न्यायमूर्ति गवई ने आगे सवाल किया, 'फिर, यह बहाना क्यों दिया जा रहा है? वकील बहस क्यों कर रहे हैं?'. एक वकील ने कहा, 'उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव ने 3 फरवरी 2024 को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखकर कहा कि हर साल गर्मियों के दौरान राज्य में जंगल की आग की घटनाएं होती हैं. इसलिए वन विभाग को (चुनावी कर्तव्यों से) छूट दी जानी चाहिए. पीठ ने राज्य के वकील से कहा कि कई बयान दिए जा रहे हैं. वे या तो बहाने हैं या गलत हैं.

पीठ ने कहा, 'विभिन्न जिलों में अग्निशमन के लिए विशिष्ट उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं'. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया.

पढ़ें: पतंजलि विज्ञापन मामला: SC की IMA प्रमुख को फटकार, 'माफी स्वीकार नहीं'

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अनसुलझे विभिन्न मुद्दों के संबंध में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की आलोचना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. शीर्ष अदालत ने जंगल की आग के संबंध में और जंगल की आग को नियंत्रित करने में राज्य के दृष्टिकोण को 'असामयिक' करार दिया. न्यायमूर्ति बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी निर्देश दिया.

पीठ ने वन विभाग के लिए फंडिंग, उपकरणों की कमी और वन रक्षकों को चुनाव कर्तव्यों में लगाने के संबंध में कई कड़े सवाल किए. पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता भी शामिल थे, ने राज्य सरकार के बचाव को महज 'बहाना' करार दिया. उन्होंने कहा कि हालांकि कई कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं. उनके कार्यान्वयन के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है. उत्तराखंड सरकार को कई जंगल की आग को रोकने और नवंबर के बाद से रिपोर्ट की गई कई सौ आग के कारण 1,100 हेक्टेयर से अधिक की क्षति से निपटने में अपने सुस्त दृष्टिकोण के लिए निंदा की गई है.

राज्य सरकार के वकील ने पीठ के समक्ष बताया कि राज्य के उच्च न्यायालय ने जंगल की आग के संबंध में कई निर्देश पारित किए हैं. उनमें से कई को लागू किया गया है, लेकिन उसे अपील दायर करनी पड़ी क्योंकि कुछ शर्तों को लागू करना संभव नहीं था. राज्य के वकील ने कहा, 'उनमें से कुछ, शायद आपके आधिपत्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है. उदाहरण के तौर पर हाईकोर्ट ने कहा था कि 24 घंटे तक आग लगने की स्थिति में डीएफओ स्वत: निलंबित हो जाएगा. अगर यह 48 घंटे तक चलता रहा, तो प्रधान वन संरक्षक को निलंबित कर दिया जाएगा'.

न्यायमूर्ति मेहता ने कहा, 'शायद, यह केवल उन्हें नींद से जगाने के लिए था. हाई कोर्ट को इसका एहसास हुआ होगा'. न्यायमूर्ति गवई ने राज्य के वकील से कहा कि आप मामलों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और याद दिलाया कि पिछली सुनवाई में उन्होंने अचानक बयान दिया था कि कोई आग नहीं लगी थी. वकील ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि आपातकाल समाप्त हो गया है. आज जंगल में तीन बार आग लगी है.

जब एक वकील ने वन विभाग में रिक्तियों के बारे में उल्लेख किया और रिक्तियों को भरने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया, तो पीठ ने कहा कि यह सबसे बड़ी बाधा है. राज्य को भर्ती करने से कौन रोकता है? राज्य सरकार ने बताया कि फंडिंग एक समस्या है. राज्य में बड़ा वन क्षेत्र है, लेकिन फंडिंग संसाधन सीमित हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र ने पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं कराया है. मामले में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने जंगल की आग के मुद्दे को कमतर आंकने के लिए राज्य के अधिकारियों की आलोचना की. उन्होंने दावा किया कि उपलब्ध कुछ अग्निशामकों को अक्सर उचित उपकरणों के बिना आग बुझानी पड़ती है. पीठ को सूचित किया गया कि आग से निपटने के लिए राज्य को 10 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 3 करोड़ रुपये दिए गए थे.

पीठ ने राज्य सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराने के लिए केंद्र के वकील की खिंचाई की. पीठ ने चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों के लिए वन अधिकारियों की तैनाती की भी आलोचना की. पीठ ने कहा कि यह एक 'दुखद' स्थिति है. पीठ ने सवाल किया, 'पर्याप्त धन क्यों नहीं दिया गया? आपने वन कर्मचारियों को आग के बीच चुनाव ड्यूटी पर क्यों लगाया है?'.

उत्तराखंड की पांच लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुआ. राज्य के वकील ने कहा कि वन अधिकारी वस्तुतः अदालती कार्यवाही में शामिल हुए हैं. यह उनका निर्देश है कि हमारा कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर है. न्यायमूर्ति गवई ने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई न कोई कारण ढूंढ रहे हैं. चुनाव आयोग ने पहले ही उन्हें छूट दे दी है. क्या आप चुनाव आयोग द्वारा दी गई छूट के बारे में नहीं जानते?'. वन अधिकारी ने हां में उत्तर दिया.

न्यायमूर्ति गवई ने आगे सवाल किया, 'फिर, यह बहाना क्यों दिया जा रहा है? वकील बहस क्यों कर रहे हैं?'. एक वकील ने कहा, 'उत्तराखंड सरकार के प्रमुख सचिव ने 3 फरवरी 2024 को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखकर कहा कि हर साल गर्मियों के दौरान राज्य में जंगल की आग की घटनाएं होती हैं. इसलिए वन विभाग को (चुनावी कर्तव्यों से) छूट दी जानी चाहिए. पीठ ने राज्य के वकील से कहा कि कई बयान दिए जा रहे हैं. वे या तो बहाने हैं या गलत हैं.

पीठ ने कहा, 'विभिन्न जिलों में अग्निशमन के लिए विशिष्ट उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं'. दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया.

पढ़ें: पतंजलि विज्ञापन मामला: SC की IMA प्रमुख को फटकार, 'माफी स्वीकार नहीं'

Last Updated : May 15, 2024, 6:20 PM IST
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