नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर सोमवार को रोक लगा दी. हालांकि, शीर्ष अदालत ने राज्य में कथित तौर पर भर्ती किए गए 25,000 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, 'हम उस निर्देश पर रोक लगाएंगे जिसमें कहा गया है कि सीबीआई राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच करेगी.' हालांकि, पीठ ने 25,000 से अधिक शिक्षकों की बर्खास्तगी के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. उन्होंने भर्ती परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की और पश्चिम बंगाल सरकार के वकील से कहा कि उसे अदालत को संतुष्ट करना होगा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कैसे गलत किया. CJI ने मौखिक रूप से कहा, 'देखिए यह कैसे किया गया...ओएमआर शीट पूरी तरह से नष्ट कर दी गई, मिरर इमेज वहां नहीं हैं, जो लोग पैनल में नहीं थे उन्हें भर्ती कर लिया गया...यह पूरी तरह से धोखाधड़ी है.'
वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने सभी नियुक्तियों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल उठाया, जबकि सीबीआई ने केवल 8000 नामों में अनियमितताएं पाई थीं. एक वकील ने तर्क दिया कि जब बेदाग नियुक्तियों को अलग किया जा सकता था तो सभी नियुक्तियों को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं थी. पीठ ने सवाल किया कि ओएमआर शीट नष्ट हो जाने के बाद बेदाग नियुक्तियों को अलग करना कैसे संभव है. एक वकील ने बताया कि द्वितीयक सामग्री उपलब्ध है.
पीठ ने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी वकीलों से यह सवाल पूछा कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करना संभव है और इस बात पर जोर दिया कि 25000 एक बड़ी संख्या है. बेंच ने कहा कि 25,000 नौकरियां छीन ली गईं, जो गंभीर बात है. दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की.
ये है मामला : शीर्ष अदालत राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा की गई 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई अवैध नियुक्तियों को समायोजित करने के लिए अतिरिक्त पद के सृजन को मंजूरी देने में राज्य सरकार में शामिल व्यक्तियों के संबंध में आगे की जांच करेगी. राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था.
याचिका में क्या कहा : राज्य की याचिका में कहा गया, 'उच्च न्यायालय पूरी चयन प्रक्रिया को रद्द करने के प्रभाव को समझने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सीधे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, याचिकाकर्ता राज्य को ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समय दिए बिना, शिक्षा प्रणाली को ठप कर दिया गया.'