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NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NTA से कहा, शुचिता प्रभावित हुई, इसलिए हमें जवाब चाहिए - NEET UG 2024

SC notice NTA allegations paper leak: सुप्रीम कोर्ट ने पेपर लीक के आरोपों के बीच नए सिरे से नीट यूजी (NEET-UG-2024) परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया. हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

SC notice National Testing Agency
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : Jun 11, 2024, 11:42 AM IST

Updated : Jun 11, 2024, 6:18 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया. याचिककर्ताओं ने नीट परीक्षा 2024 में कथित गड़बड़ी की शिकायत की है. वहीं, इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है. उन्होंने पेपर लीक का आरोप लगाया है. इस मुद्दे पर सोमवार को कई छात्र संगठनों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा, 'परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है. इसलिए पीठ को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से जवाब चाहिए. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया. हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 8 जुलाई को तय की.

पीठ ने टिप्पणी की, 'काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं.' सुप्रीम कोर्ट इस साल कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - स्नातक (NEET-UG) 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. पेपर लीक के अलावा, नीट यूजी (NEET-UG) उम्मीदवारों ने ग्रेस मार्क्स देने में भी अनियमितता का आरोप लगाया है.

बता दें कि 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नीट यूजी 2024 (NEET-UG 2024) के परिणाम वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग करते हुए कई याचिकाएँ दायर की गईं है. वहीं, एनटीए ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है. एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी (NEET-UG) परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग है.

याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी 2024 (NEET-UG 2024) परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है. नीट-यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'परिणामों से पहले विशेष रूप से सूचीबद्ध मामले की सुनवाई हुई.

अलख पांडे ने कहा, 'यहां छात्र पेपर लीक को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं. ग्रेस मार्क्स या किसी अन्य चीज के बारे में नहीं, क्योंकि यह परिणाम से पहले एक जून को सूचीबद्ध किया गया था. हमारी जनहित याचिका कल सूचीबद्ध होगी. यह पेपर लीक के साथ-साथ ग्रेस मार्क्स, एनटीए की पारदर्शिता और अन्य सभी चीजों के बारे में है. आज की लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है. इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन्हें भी लगता है कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी रही है. एनटीए को 8 जुलाई से पहले इसका जवाब देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई.'

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, नीट-यूजी 2024 के नतीजे वापस लेने और फिर से परीक्षा कराने की मांग - NEET UG 2024

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा 2024 को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग संबंधी याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया. याचिककर्ताओं ने नीट परीक्षा 2024 में कथित गड़बड़ी की शिकायत की है. वहीं, इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है. उन्होंने पेपर लीक का आरोप लगाया है. इस मुद्दे पर सोमवार को कई छात्र संगठनों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया.

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा, 'परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है. इसलिए पीठ को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी से जवाब चाहिए. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया. हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 8 जुलाई को तय की.

पीठ ने टिप्पणी की, 'काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं.' सुप्रीम कोर्ट इस साल कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - स्नातक (NEET-UG) 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. पेपर लीक के अलावा, नीट यूजी (NEET-UG) उम्मीदवारों ने ग्रेस मार्क्स देने में भी अनियमितता का आरोप लगाया है.

बता दें कि 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नीट यूजी 2024 (NEET-UG 2024) के परिणाम वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग करते हुए कई याचिकाएँ दायर की गईं है. वहीं, एनटीए ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है. एनटीए द्वारा आयोजित नीट यूजी (NEET-UG) परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग है.

याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी 2024 (NEET-UG 2024) परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है. नीट-यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, 'परिणामों से पहले विशेष रूप से सूचीबद्ध मामले की सुनवाई हुई.

अलख पांडे ने कहा, 'यहां छात्र पेपर लीक को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं. ग्रेस मार्क्स या किसी अन्य चीज के बारे में नहीं, क्योंकि यह परिणाम से पहले एक जून को सूचीबद्ध किया गया था. हमारी जनहित याचिका कल सूचीबद्ध होगी. यह पेपर लीक के साथ-साथ ग्रेस मार्क्स, एनटीए की पारदर्शिता और अन्य सभी चीजों के बारे में है. आज की लिस्टिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है. इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन्हें भी लगता है कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी रही है. एनटीए को 8 जुलाई से पहले इसका जवाब देने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई.'

ये भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, नीट-यूजी 2024 के नतीजे वापस लेने और फिर से परीक्षा कराने की मांग - NEET UG 2024
Last Updated : Jun 11, 2024, 6:18 PM IST
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