उत्तरकाशी: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की तरफ से हिंदू जनाक्रोश महारैली निकाली गई. उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के हनुमान चौक पर रैली निकालने के लिए विभिन्न हिंदू संगठन और व्यापार मंडल के लोग एकत्रित हुए हैं. महारैली में हिंदुत्व के बड़े चेहरे स्वामी दर्शन भारती, लखपत भंडारी, राकेश आदि लोग भी शामिल होने पहुंचे हैं.
दरअसल, संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल ने उत्तरकाशी के बाड़ाहाट क्षेत्र में निर्मित मस्जिद और बाहरी लोगों द्वारा किए गये अतिक्रमण को लेकर गुरुवार 24 अक्टूबर को हिंदू जनाक्रोश महारैली निकाली है. महारैली को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं. प्रदर्शनकारी मुख्य बाजार होते हुए भटवाड़ी रोड तक पहुंच गए थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में हो रोक दिया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिक के बीच नोकझोंक भी हुई.
पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि महारैली को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से उत्तरकाशी में आईआरबी की एक प्लाटून भी तैनात की गई है. यहां रैली को सफल बनाने के लिए स्थानीय व्यापारियों ने भी अपना समर्थन दिया है. डुंडा, उत्तरकाशी, जोशियाड़ा आदि जगहों पर बाज़ार बन्द रखे गए हैं. एसडीएम भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला और पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत कुमार ने बताया कि रैली को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था टाइट है.
उत्तरकाशी में महारैली का कारण: हिंदू संगठनों ने उत्तरकाशी शहर स्थित मस्जिद को अवैध बताते हुए महारैली प्रस्तावित की है. हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आरटीआई में जानकारी मांगी थी, शुरुआत में आधी-अधूरी जानकारी में मस्जिद से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की जानकारी दी गई. हालांकि, बाद में इसे लेकर पूरी जानकारी देते हुए मस्जिद को वैध बताया गया.
गौर हो कि, इस मामले को लेकर बीती 19 अक्टूबर को मुस्लिम समुदाय की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था. समुदाय के लोगों का कहना था कि वो मस्जिद से जुड़े सभी दस्तावेज जैसे जमीन से जुड़ी रजिस्ट्री, खाता-खतौनी व सुन्नी वक्फ बोर्ड संबंधी दस्तावेज जिला प्रशासन को सौंप चुके हैं. मुस्लिम समुदाय की ओर से ये रैली रुकवाने और मस्जिद को सुरक्षा देने की मांग की गई थी.
जिला प्रशासन ने मस्जिद को बताया वैध: वहीं, बीते 21 अक्टूबर को जिला प्रशासन द्वारा जारी एक प्रेस नोट में बताया गया था कि जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने बाड़ाहाट क्षेत्र में निर्मित मस्जिद के संबंध में उप जिलाधिकारी भटवाड़ी मुकेश चंद रमोला को स्थिति साफ करने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद उप जिलाधिकारी भटवाड़ी ने स्पष्ट किया था कि मौजा- बाड़ाहाट (तहसील भटवाड़ी) के खसरा संख्या 2221, 2222 व 2223 कुल रक्वा 0.099 हेक्टेयर जमीन में बनी मस्जिद अवैध रूप से निर्मित होने होने की खबरें गलत हैं. ये भी बताया गया था कि खसरा संख्या 2221, 2222, 2223 कुल रक्वा 04 नाली, 15 मुट्ठी जमीन रमजान अली (पुत्र बजीर अली) व अब्दुल हमीद बेग (पुत्र फतेह बेग) व अली अहमद (पुत्र रसीद अहमद) व यासीन बेग (पुत्र आशीग बेग) व ईलाहीवक्श (पुत्र जहांगीरवक्श) व मुहम्मद रफीक (पुत्र जहांगीर बक्स) साकिनान उत्तरकाशी पट्टी बाड़ाहाट, तहसील भटवाड़ी, जिला उत्तरकाशी को 20 मई 1969 में बेची गई थी.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मुस्लिम वक्फ विभाग लखनऊ की ओर से प्रकाशित सरकारी गजट में 3 जुलाई 1984 की अनुसूची दिनांक 20 मई 1987 में लिखा गया है कि उत्तरकाशी अवधारित सुन्नी वक्फ मस्जिद खसरा नंबर 2223 रक्वा 02 नाली 08 मुठ्ठी ग्राम बाड़ाहाट तहसील भटवाड़ी वक्फ प्रयोग द्वारा प्रकार और उद्देश्य धार्मिक अंकित है.
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