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आरक्षण पर HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार, बोले सम्राट चौधरी- 'लोगों को न्याय दिलाएंगे' - 65 percent reservation in Bihar

65 Percent Reservation In Bihar: बिहार में 65 प्रतिशत जातीय आधारित आरक्षण को पटना हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने के खिलाफ बिहार सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है. सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार द्वारा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आरक्षण को बढ़ाया गया था. हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय मांगेंगे.

आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी नीतीश सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jun 21, 2024, 12:14 PM IST

पटना: 20 जून को नीतीश सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पटना हाईकोर्ट ने 65 प्रतिशत जातीय आधारित आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया. अब बिहार सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए.

'बिहार सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट'- सम्राट चौधरी: सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सबको आरक्षण है. इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से बिहार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी. वहीं सम्राट ने तेजस्वी यादव के हमले का भी जवाब देते हुए कहा कि उनके (तेजस्वी यादव) पिताजी ने 15 साल तक तो कोई काम नहीं किया. 15 साल में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया. लालू का मतलब है आरक्षण विरोधी. अपराध के समर्थक लालू प्रसाद हैं, गुंडागर्दी का प्रतीक लालू हैं.

"बिहार में न्याय कब मिला? जब बिहार में नीतीश कुमार आए तो न्याय मिला. लालू जी तो गुंडों और अपराधियों के प्रतीक हैं. लालू आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी रहे हैं. लालू और उनके परिवार से जनता उम्मीद नहीं कर सकती है. ये सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते हैं."- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री,बिहार

पटना हाईकोर्ट ने रद्द 65% जातीय आधारित आरक्षण कानून: बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 प्रतिशत आरक्षण देने के नीतीश सरकार के कानून पर अपना फैसला सुनाया. इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए बिहार सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने रद्द कर दिया. मामले में गौरव कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद 11 मार्च 2024 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला 20 जून को सुनाया गया.

'बिहार सरकार नहीं गई तो RJD जाएगी'-तेजस्वी: कोर्ट का फैसला आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था. गुरुवार को उन्होंने कहा कि बिहार के सभी दल के नेता पीएम मोदी से मिलें और इसे 9वीं अनुसूची में डालने का अनुरोध करें. अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो हमारी पार्टी जरूर जाएगी. तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 'आपने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर पकड़े हैं, एक बार और पकड़कर 9वीं अनुसूची में डलवाइये.

यह भी पढ़ें- 'आपने कई बार प्रधानमंत्री जी के पैर पकड़े हैं, एक बार और पैर पकड़कर 9वीं अनुसूची में डलवाइये !' आरक्षण को लेकर तेजस्वी ने सीएम पर कसा तंज - HIGH COURT DECISION

पटना: 20 जून को नीतीश सरकार को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पटना हाईकोर्ट ने 65 प्रतिशत जातीय आधारित आरक्षण को रद्द करने का फैसला सुनाया. अब बिहार सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि बिहार में पिछड़ों, अति पिछड़ों दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ना चाहिए.

'बिहार सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट'- सम्राट चौधरी: सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सबको आरक्षण है. इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से बिहार के लोगों को न्याय दिलाने का काम करेगी. वहीं सम्राट ने तेजस्वी यादव के हमले का भी जवाब देते हुए कहा कि उनके (तेजस्वी यादव) पिताजी ने 15 साल तक तो कोई काम नहीं किया. 15 साल में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया. लालू का मतलब है आरक्षण विरोधी. अपराध के समर्थक लालू प्रसाद हैं, गुंडागर्दी का प्रतीक लालू हैं.

"बिहार में न्याय कब मिला? जब बिहार में नीतीश कुमार आए तो न्याय मिला. लालू जी तो गुंडों और अपराधियों के प्रतीक हैं. लालू आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी रहे हैं. लालू और उनके परिवार से जनता उम्मीद नहीं कर सकती है. ये सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते हैं."- सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री,बिहार

पटना हाईकोर्ट ने रद्द 65% जातीय आधारित आरक्षण कानून: बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी व अन्य पिछड़े वर्गों को 65 प्रतिशत आरक्षण देने के नीतीश सरकार के कानून पर अपना फैसला सुनाया. इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं को स्वीकार करते हुए बिहार सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने रद्द कर दिया. मामले में गौरव कुमार व अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद 11 मार्च 2024 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. फैसला 20 जून को सुनाया गया.

'बिहार सरकार नहीं गई तो RJD जाएगी'-तेजस्वी: कोर्ट का फैसला आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया था. गुरुवार को उन्होंने कहा कि बिहार के सभी दल के नेता पीएम मोदी से मिलें और इसे 9वीं अनुसूची में डालने का अनुरोध करें. अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तो हमारी पार्टी जरूर जाएगी. तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि 'आपने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर पकड़े हैं, एक बार और पकड़कर 9वीं अनुसूची में डलवाइये.

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