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बीआरएस नेता के. कविता को नहीं मिली बेल, कोर्ट ने 2 मई तक बढ़ा दी जेल - Delhi liquor Policy case

दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित सीबीआई मामले में बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. अब कोर्ट 2 मई को फैसला सुनाएगा.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 22, 2024, 1:35 PM IST

Updated : Apr 22, 2024, 1:46 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट की तरफ से सोमवार को भी राहत नहीं मिल सकी. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में उनकी जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 2 मई को अपना फैसला सुनाएगा.

बता दें कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है. सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच एजेंसी नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है. उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच पूरे तरीके से पक्षपातपूर्ण रही है.

ये भी पढ़ें : बीआरएस नेता के. कविता को झटका, कोर्ट ने सीबीआई हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई

के कविता फिहलाल न्यायिक हिरासत में हैं. के कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. इसके पहले के कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थी. सीबीआई ने इस मामले में के कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी.

बता दें कि 5 अप्रैल को को कोर्ट ने सीबीआई को के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

ये भी पढ़ें : CBI ने अदालत को बताया- के. कविता से जेल में पहले ही की जा चुकी है पूछताछ

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को कोर्ट की तरफ से सोमवार को भी राहत नहीं मिल सकी. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में उनकी जमानत पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट अब 2 मई को अपना फैसला सुनाएगा.

बता दें कि 8 अप्रैल को कोर्ट ने के कविता की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में किसी तरह की रियायत नहीं दी जा सकती है. सुनवाई के दौरान के कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी पर आरोप लगाया था कि वो जांच एजेंसी नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाली एजेंसी बन गई है. उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच पूरे तरीके से पक्षपातपूर्ण रही है.

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के कविता फिहलाल न्यायिक हिरासत में हैं. के कविता को सीबीआई ने भी 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के मुताबिक दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता भी साजिश में शामिल थी. इसके पहले के कविता आबकारी घोटाला मामले के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में न्यायिक हिरासत में थी. सीबीआई ने इस मामले में के कविता से 6 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की थी.

बता दें कि 5 अप्रैल को को कोर्ट ने सीबीआई को के कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी थी. ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था. ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

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Last Updated : Apr 22, 2024, 1:46 PM IST
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