नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है. एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने ईडी की दूसरी शिकायत पर केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. आज ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 50 के तहत लगातार समन भेज रही है, लेकिन वे पेश नहीं हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. राजू ने कहा कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 8 बार समन भेजा है. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में ये दूसरी शिकायत की है.
इसके पहले 17 फरवरी को कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देते हुए 16 मार्च को कोर्ट में सशरीर पेश होने का आदेश दिया था. 17 फरवरी के बाद ईडी ने केजरीवाल को तीन बार समन जारी किया, लेकिन वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. 17 फरवरी को केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र और विश्वास प्रस्ताव का हवाला देकर सशरीर पेशी से छूट की मांग की थी. केजरीवाल ने मामले की अगली सुनवाई के दिन कोर्ट में सशरीर पेश होने का भरोसा दिया था.
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बता दें कि 7 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था. दिल्ली आबकारी घोटाला के मामले में पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. संजय सिंह की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट खारिज कर चुका है. संजय सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट भी खारिज कर चुका है, जिसके बाद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर रखी है. मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुका है.
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