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डॉक्टर सुसाइड केस में AAP विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई आज - doctor suicide case

डॉक्टर सुसाइड केस में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर राऊज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई करेगा. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 23, 2024, 11:08 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज डॉक्टर सुसाइड केस में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई करेगा. स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी. 27 मार्च को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया, जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था.

ये भी पढ़ें : डॉक्टर सुसाइड मामले के दोषी AAP विधायक प्रकाश जारवाल को संपत्ति संबंधी हलफनामा दाखिल करने का समय मिला

बता दें कि 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां से दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

ये भी पढ़ें : डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति की जानकारी देने के लिए समय मिला

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज डॉक्टर सुसाइड केस में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई करेगा. स्पेशल जज कावेरी बावेजा सुनवाई करेंगी. 27 मार्च को कोर्ट ने प्रकाश जारवाल को अपनी संपत्ति के संबंध में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था. कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया, जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था.

28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था.

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बता दें कि 18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी. पुलिस ने डॉक्टर के यहां से दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था. सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था. पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी. जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी. डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था.

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