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भिलाई के नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर RBI का एक्शन, 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका - भिलाई के नागरिक सहकारी बैंक

Bhilai Nagarik Sahkari Bank भिलाई के नागरिक सहकारी बैंक पर आरबीआई ने कार्रवाई की है. आरबीआई ने 50 हजार रुपये का जुर्माना बैंक पर लगाया है. आखिर आरबीआई ने ऐसा तगड़ा एक्शन क्यों लिया है. जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर RBI imposed fine

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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Jan 29, 2024, 9:20 PM IST

मुंबई/रायपुर/दुर्ग: भिलाई के नागरिक सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी कार्रवाई हुई है. आरबीआई ने भिलाई के नागरिक सहकारी मर्यादित बैंक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई 8 जनवरी 2024 को जारी उसके आदेश के उल्लंघन पर किया है. जिसमें आरबीआई की तरफ से यह कहा गया था कि भिलाई के नागरिक सहकारी मर्यादित बैंक को आरबीआई के दिशानिर्देशों और गाइडलाइन का पालन करना होगा. लेकिन बैंक ने आरबीआई के दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन नहीं किया. जिसकी वजह से 50 हजार रुपये का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है.

रिजर्व बैंक ने क्यों लगाया जुर्माना: रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है. केवाईसी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप भी बैंक पर लगा था. जिस पर भी कार्रवाई हुई है.

रिजर्व बैंक ने क्या कहा: रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी की है. उसके तहत यह कहा गया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है. इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है. 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए बैंक के ऑडिट में कई खामियां उजागर हुई थी. इसको लेकर बैंक को नोटिस भी जारी किया गया था. इस नोटिस में पूछा गया था क्यों नहीं बैंक पर जुर्माना लगाया जाए. इसके तहत बैंक की तरफ से जो जवाब दिया गया था. उस पर रिजर्व बैंक सहमत नहीं हुआ. आरबीआई ने यह माना है कि बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है.

सोर्स: ANI

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मुंबई/रायपुर/दुर्ग: भिलाई के नागरिक सहकारी बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी कार्रवाई हुई है. आरबीआई ने भिलाई के नागरिक सहकारी मर्यादित बैंक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है. रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई 8 जनवरी 2024 को जारी उसके आदेश के उल्लंघन पर किया है. जिसमें आरबीआई की तरफ से यह कहा गया था कि भिलाई के नागरिक सहकारी मर्यादित बैंक को आरबीआई के दिशानिर्देशों और गाइडलाइन का पालन करना होगा. लेकिन बैंक ने आरबीआई के दिशा निर्देश और गाइडलाइन का पालन नहीं किया. जिसकी वजह से 50 हजार रुपये का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है.

रिजर्व बैंक ने क्यों लगाया जुर्माना: रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत लगाया गया है. केवाईसी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप भी बैंक पर लगा था. जिस पर भी कार्रवाई हुई है.

रिजर्व बैंक ने क्या कहा: रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक विज्ञप्ति जारी की है. उसके तहत यह कहा गया है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमी पर आधारित है. इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है. 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए बैंक के ऑडिट में कई खामियां उजागर हुई थी. इसको लेकर बैंक को नोटिस भी जारी किया गया था. इस नोटिस में पूछा गया था क्यों नहीं बैंक पर जुर्माना लगाया जाए. इसके तहत बैंक की तरफ से जो जवाब दिया गया था. उस पर रिजर्व बैंक सहमत नहीं हुआ. आरबीआई ने यह माना है कि बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है. इसलिए बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है.

सोर्स: ANI

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