रामपुर: मशहूर फिल्म अदाकारा और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा (Actor-turned-politician Jaya Prada declared absconding) को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को फरार घोषित कर दिया. वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा के खिलाफ दो केस दर्ज किये गये थे. उन पर चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन को दो मामलों में रामपुर में एफआईआर दर्ज की गयी थी. इन मामलों की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में होती है.
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा कि कई बार से लगातार अदालत से उनके लिए समन और वारंट जारी हो चुके हैं. अभिनेत्री जया प्रदा दर्जनों तारीखों पर हाजिर नहीं हुईं. अदालत ने उनके खिलाफ वारंट और फिर गैर जमानती वारंट भी जारी किये. इसके बावजूद वह कोर्ट में पेश होने के लिए नहीं पहुंचीं. अदालत ने पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ सात बार गैर जमाती वारंट जारी किए थे. इसके अलावा रामपुर पुलिस अधीक्षक को कई बार लिखकर एक्ट्रेस जया प्रदा को पेश करने के आदेश भी दिए थे. वह फिर भी अदालत में पेश नहीं हुईं.
मंगलवार को अदालत ने इस रवैये को लेकर सख्त रुख अपनाया. अदालत ने पूर्व सांसद व एक्ट्रेस जया प्रदा को फरार घोषित कर दिया. साथ ही उनके खिलाफ 82 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए रामपुर पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वह एक डिप्टी एसपी की अगुवाई में टीम बनाएं और जया प्रदा को 6 मार्च 2024 को अदालत में पेश करें. जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित मामले वर्ष 2019 में थाना कैमरी और थाना स्वार में दर्ज किये गये थे.
ये भी पढ़ें- आंखों से हट जाएगा नंबर का चश्मा, बस एक छोटी सी सर्जरी में हो जाएगा काम