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हरियाणा CM की डबल मुश्किल, करनाल उपचुनाव के खिलाफ याचिका मंजूर, मंत्रिमंडल विस्तार मामले में भी HC का नोटिस - Notice to Election Commission

Punjab and Haryana Highcourt Notice to Election Commission : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी डबल मुश्किल बढ़ गई है. दरअसल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कैबिनेट विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग समेत तमाम पक्षों को नोटिस जारी किया है. साथ ही करनाल विधानसभा उपचुनाव के खिलाफ लगाई गई याचिका को भी अदालत ने मंजूर कर लिया है. अब इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है.

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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Apr 1, 2024, 10:30 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई. इसक बाद हाईकोर्ट ने इसे लेकर चुनाव आयोग समेत मामले से संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है. मामले में एक महीने का वक्त देते हुए 30 अप्रैल तक सभी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है.

मंत्रिमंडल विस्तार मामले में हाईकोर्ट का नोटिस
हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या सीएम समेत 14 हो गई है. इसी संख्या के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने हरियाणा सरकार, विधानसभा स्पीकर, हरियाणा चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सभी मंत्री समेत राज्य मंत्री को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने की आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि 12 मार्च को हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी तक ही मंत्रियों की संख्या हो सकती है. लेकिन नायब सिंह सैनी मंत्रिपरिषद में 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बने हैं, जो नियमों के मुताबिक गलत है.

करनाल विधानसभा उपचुनाव के खिलाफ भी याचिका मंजूर

हरियाणा के सीएम नायब सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव भी लड़ने वाले हैं. ऐसे में इस उपचुनाव के खिलाफ भी एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है. इस याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है और अब इसकी सुनवाई 2 अप्रैल को होगी. याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले का हवाला देते हुए करनाल में विधानसभा उपचुनाव को रद्द करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि एक साल से कम के कार्यकाल के लिए चुनाव कराना फिजूलखर्ची है.

चंडीगढ़ : हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई. इसक बाद हाईकोर्ट ने इसे लेकर चुनाव आयोग समेत मामले से संबंधित सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है. मामले में एक महीने का वक्त देते हुए 30 अप्रैल तक सभी को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है.

मंत्रिमंडल विस्तार मामले में हाईकोर्ट का नोटिस
हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या सीएम समेत 14 हो गई है. इसी संख्या के खिलाफ हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने हरियाणा सरकार, विधानसभा स्पीकर, हरियाणा चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सभी मंत्री समेत राज्य मंत्री को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने की आदेश दिए हैं. आपको बता दें कि 12 मार्च को हरियाणा में कैबिनेट विस्तार के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि संविधान के अनुसार विधानसभा में सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी तक ही मंत्रियों की संख्या हो सकती है. लेकिन नायब सिंह सैनी मंत्रिपरिषद में 15 फीसदी से ज्यादा मंत्री बने हैं, जो नियमों के मुताबिक गलत है.

करनाल विधानसभा उपचुनाव के खिलाफ भी याचिका मंजूर

हरियाणा के सीएम नायब सैनी करनाल विधानसभा से उपचुनाव भी लड़ने वाले हैं. ऐसे में इस उपचुनाव के खिलाफ भी एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई है. इस याचिका को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है और अब इसकी सुनवाई 2 अप्रैल को होगी. याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के फैसले का हवाला देते हुए करनाल में विधानसभा उपचुनाव को रद्द करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता ने कहा है कि एक साल से कम के कार्यकाल के लिए चुनाव कराना फिजूलखर्ची है.

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