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हल्द्वानी हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई, 71 उपद्रवियों पर लगा यूएपीए, जानिए क्या था पूरा मामला - Haldwani Violence Case - HALDWANI VIOLENCE CASE

Police Imposed UAPA on Many Accused in Haldwani Violence बहुचर्चित हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने जांच के बाद जेल में बंद 71 अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लगा दी है. जिससे आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

Police Imposed UAPA on Many Accused
हल्द्वानी हिंसा (फोटो- ईटीवी भारत ग्राफिक्स)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2024, 8:58 AM IST

Updated : May 13, 2024, 9:13 AM IST

हल्द्वानी (उत्तराखंड): चर्चित हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जांच के बाद जेल में बंद 71 उपद्रवियों पर गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा बढ़ा दी है. ऐसे में पुलिस की ओर से धारा बढ़ाए जाने के बाद उपद्रवियों की मुश्किलें और बढ़ गई है.

अब्दुल मलिक समेत 36 आरोपियों पर पहले ही लग चुका है यूएपीए: गौर हो कि हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 आरोपियों पर पहले ही यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लगाई थी, लेकिन अब पुलिस ने जांच के बाद जेल में बंद 71 अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए लगा दी है. बताया जा रहा कि ये सभी लोग मुखानी थाने और नगर निगम की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के आरोपी हैं.

अब तक 107 उपद्रवियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई: बता दें कि हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 107 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा चुकी है. आरोपियों में से 98 को बीते दिनों कोर्ट में पेश किया गया था. जहां पुलिस की मांग पर उनकी न्यायिक हिरासत 28 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है. हल्द्वानी पुलिस ने आगजनी और लूटपाट समेत नगर निगम की ओर से दर्ज मुकदमे के आरोपियों पर भी यूएपीए एक्ट लगाने के साथ ही न्यायिक हिरासत बढ़ाने की कोर्ट से अपील की थी.

जरूरत पड़ी तो पुलिस कोर्ट से मांगेगी कस्टडी: नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है. यूएपीए एक्ट कुछ अन्य आरोपियों पर लगाया गया है. उन्होंने ये भी बताया कि मामले में हर पहलू पर गंभीरता से जांच की जा रही है. आरोपियों से पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस कोर्ट से कस्टडी भी मांगेगी.

क्या था मामला? हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में मलिक के बगीचे में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाए गए नमाज स्थल और मदरसा हटाने के दौरान 8 फरवरी को हिंसा हुई थी. जहां हिंसा के दौरान आगजनी और पथराव में पुलिस के जवान के साथ-साथ काफी संख्या में अधिकारी और पत्रकार घायल हुए थे. इसके अलावा आगजनी और पथराव में सरकारी एवं निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था.

पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान हल्द्वानी नगर निगम को हुआ था. जहां उपद्रवियों ने नगर निगम और पुलिस के कई गाड़ियों को आग से फूंक दिया था. जिसके बाद उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए काफी संख्या में उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था, जो अभी भी जेल में बंद है. ऐसे में पुलिस ने अपनी जांच के बाद 71 अन्य आरोपी उपद्रवियों पर यूएपीए एक्ट लगा दिया था. इन 71 आरोपियों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं.

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हल्द्वानी (उत्तराखंड): चर्चित हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने जांच के बाद जेल में बंद 71 उपद्रवियों पर गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा बढ़ा दी है. ऐसे में पुलिस की ओर से धारा बढ़ाए जाने के बाद उपद्रवियों की मुश्किलें और बढ़ गई है.

अब्दुल मलिक समेत 36 आरोपियों पर पहले ही लग चुका है यूएपीए: गौर हो कि हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक समेत 36 आरोपियों पर पहले ही यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम लगाई थी, लेकिन अब पुलिस ने जांच के बाद जेल में बंद 71 अन्य आरोपियों पर भी यूएपीए लगा दी है. बताया जा रहा कि ये सभी लोग मुखानी थाने और नगर निगम की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के आरोपी हैं.

अब तक 107 उपद्रवियों पर यूएपीए के तहत कार्रवाई: बता दें कि हल्द्वानी हिंसा मामले में अब तक 107 लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा चुकी है. आरोपियों में से 98 को बीते दिनों कोर्ट में पेश किया गया था. जहां पुलिस की मांग पर उनकी न्यायिक हिरासत 28 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है. हल्द्वानी पुलिस ने आगजनी और लूटपाट समेत नगर निगम की ओर से दर्ज मुकदमे के आरोपियों पर भी यूएपीए एक्ट लगाने के साथ ही न्यायिक हिरासत बढ़ाने की कोर्ट से अपील की थी.

जरूरत पड़ी तो पुलिस कोर्ट से मांगेगी कस्टडी: नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने बताया कि मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है. यूएपीए एक्ट कुछ अन्य आरोपियों पर लगाया गया है. उन्होंने ये भी बताया कि मामले में हर पहलू पर गंभीरता से जांच की जा रही है. आरोपियों से पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस कोर्ट से कस्टडी भी मांगेगी.

क्या था मामला? हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में मलिक के बगीचे में सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बनाए गए नमाज स्थल और मदरसा हटाने के दौरान 8 फरवरी को हिंसा हुई थी. जहां हिंसा के दौरान आगजनी और पथराव में पुलिस के जवान के साथ-साथ काफी संख्या में अधिकारी और पत्रकार घायल हुए थे. इसके अलावा आगजनी और पथराव में सरकारी एवं निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया था.

पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान हल्द्वानी नगर निगम को हुआ था. जहां उपद्रवियों ने नगर निगम और पुलिस के कई गाड़ियों को आग से फूंक दिया था. जिसके बाद उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए काफी संख्या में उपद्रवियों को गिरफ्तार किया था, जो अभी भी जेल में बंद है. ऐसे में पुलिस ने अपनी जांच के बाद 71 अन्य आरोपी उपद्रवियों पर यूएपीए एक्ट लगा दिया था. इन 71 आरोपियों में 7 महिलाएं भी शामिल हैं.

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Last Updated : May 13, 2024, 9:13 AM IST
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