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कितनी देर के लिए वैध होता है प्लेटफॉर्म टिकट, क्या इसे लेकर कर सकते हैं सफर? जानें रेलवे का नियम - Indian Railway

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 9, 2024, 2:09 PM IST

Platform Ticket Rules: कई बार जब आप ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं तो आपके परिजन या दोस्त आपको छोड़ने के लिए आते हैं. इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होता है. क्या आप जानते हैं कि यह प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर के लिए वैध होता है.

कितनी देर के लिए वैध होता है प्लेटफॉर्म टिकट
कितनी देर के लिए वैध होता है प्लेटफॉर्म टिकट (Getty Images)

नई दिल्ली: भारतीय रेल देश के कई लोगों के लिए लाइफ लाइन है. यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है. लाखों यात्री प्रतिदिन रेल से यात्रा करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने कई नीतियां बनाई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इतना ही नहीं रेलवे ने इस बात का ख्याल रखा है कि यात्रियों के अलावा उनके साथ लोगों को भी कोई दिक्कत न हो और वह आराम से अपने परिजनों और दोस्तों को अलविदा कहकर रवाना कर सकें. दरअसल, जब आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अक्सर आपके दोस्तस करीबी या फिर रिश्तेदार आपको स्टेशन छोड़ने के लिए आपके साथ आते हैं. ऐसे में आपके साथ आए लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होता है.

यह प्लेटफॉर्म टिकट उन सभी लोगों को खरीदना होता है, जो ट्रेन से सफर करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं आते, बल्कि उन्हें किसी यात्री को ट्रेन में बैठाकर रवाना करना होता है. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को ट्रेन में बैठाने के लिए गए, लेकिन स्टेशन पर पता चला कि ट्रेन लेट है.

ऐसी स्थिति में आपको घंटो प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ता है, लेकिन आप स्टेशन पर तभी बैठ सकते हैं, जब आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर आप पूरी रात स्टेशन पर गुजार सकते हैं और यह टिकट कितनी देर के लिए मान्य होता है?

कितनी देर के लिए वैध होता है प्लेटफॉर्म टिकट?
अगर आप सोचते हैं कि आप एक बार प्लेटफॉर्म टिकट लेकर पूरी रात स्टेशन पर बिता सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार एक प्लेटफॉर्म की वैधता केवल दो घंटे तक ही रहती है. यानी आप प्लेटफॉर्म खरीदने के बाद स्टेशन पर महज दो घंटे ही रह सकते हैं.

क्या प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा?
भारतीय रेलवे नियम के मुताबिक अगर आपके पास यात्रा करने के लिए टिकट नहीं है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते हैं. यानी ट्रेन से सफर करने के लिए आपको ट्रैवलिंग टिकट लेना ही होगा.

यह भी पढ़ें- क्या किसी दूसरे के टिकट पर ट्रेन से कर सकते हैं सफर? जानें क्या हैं नियम

नई दिल्ली: भारतीय रेल देश के कई लोगों के लिए लाइफ लाइन है. यह दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है. लाखों यात्री प्रतिदिन रेल से यात्रा करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने कई नीतियां बनाई हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

इतना ही नहीं रेलवे ने इस बात का ख्याल रखा है कि यात्रियों के अलावा उनके साथ लोगों को भी कोई दिक्कत न हो और वह आराम से अपने परिजनों और दोस्तों को अलविदा कहकर रवाना कर सकें. दरअसल, जब आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर के लिए ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अक्सर आपके दोस्तस करीबी या फिर रिश्तेदार आपको स्टेशन छोड़ने के लिए आपके साथ आते हैं. ऐसे में आपके साथ आए लोगों को प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होता है.

यह प्लेटफॉर्म टिकट उन सभी लोगों को खरीदना होता है, जो ट्रेन से सफर करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं आते, बल्कि उन्हें किसी यात्री को ट्रेन में बैठाकर रवाना करना होता है. कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को ट्रेन में बैठाने के लिए गए, लेकिन स्टेशन पर पता चला कि ट्रेन लेट है.

ऐसी स्थिति में आपको घंटो प्लेटफॉर्म पर बैठना पड़ता है, लेकिन आप स्टेशन पर तभी बैठ सकते हैं, जब आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर आप पूरी रात स्टेशन पर गुजार सकते हैं और यह टिकट कितनी देर के लिए मान्य होता है?

कितनी देर के लिए वैध होता है प्लेटफॉर्म टिकट?
अगर आप सोचते हैं कि आप एक बार प्लेटफॉर्म टिकट लेकर पूरी रात स्टेशन पर बिता सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं. रेलवे के नियमों के अनुसार एक प्लेटफॉर्म की वैधता केवल दो घंटे तक ही रहती है. यानी आप प्लेटफॉर्म खरीदने के बाद स्टेशन पर महज दो घंटे ही रह सकते हैं.

क्या प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा?
भारतीय रेलवे नियम के मुताबिक अगर आपके पास यात्रा करने के लिए टिकट नहीं है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकते हैं. यानी ट्रेन से सफर करने के लिए आपको ट्रैवलिंग टिकट लेना ही होगा.

यह भी पढ़ें- क्या किसी दूसरे के टिकट पर ट्रेन से कर सकते हैं सफर? जानें क्या हैं नियम

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