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CM केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की दें अनुमति, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर - Kejriwal in Tihar Jail

Demand for Kejriwal run government from Jail: दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है CM केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की इजाजत दी जाए. इसके अलावा याचिका में कई अन्य मांगें भी की गईं हैं.

Delhi High Court
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 17, 2024, 4:06 PM IST

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल को से सरकार चलाने देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका वकील श्रीकांत प्रसाद ने दायर की है. याचिका में केजरीवाल को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने की इजाजत देने की मांग की गई है. साथ ही कहा गया है कि देश का संविधान और कानून, किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात करने के लिए, जरूरी प्रबंध करने के दिशा-निर्देश दिए जाएं.

याचिका में आगे मांग की गई है कि मीडिया को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से संबंधित सनसनीखेज खबरें और हेडलाइन चलाने से रोका जाए. साथ ही दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा केजरीवाल के इस्तीफे के लिए विरोध करना या बयान देकर उन पर दबाव बनाए जाने से रोकने की मांग करते हुए उनके द्वारा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर किए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें-आतिशी की चिट्ठी पर LG वीके सक्‍सेना का पलटवार, CM केजरीवाल को लिखा 'ओपन लेटर'

इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले सात सालों में दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है. वर्तमान में दिल्ली की जो स्थिति है, वो दिल्ली की जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने जैसा है. गौरतलब है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी.

यह भी पढ़ें-AAP के स्टार प्रचारकों की सूची में जेल में बंद केजरीवाल, सिसोदिया और जैन के भी नाम, पढ़ें पूरी लिस्ट

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल को से सरकार चलाने देने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह याचिका वकील श्रीकांत प्रसाद ने दायर की है. याचिका में केजरीवाल को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने की इजाजत देने की मांग की गई है. साथ ही कहा गया है कि देश का संविधान और कानून, किसी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता है. ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात करने के लिए, जरूरी प्रबंध करने के दिशा-निर्देश दिए जाएं.

याचिका में आगे मांग की गई है कि मीडिया को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन से संबंधित सनसनीखेज खबरें और हेडलाइन चलाने से रोका जाए. साथ ही दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा द्वारा केजरीवाल के इस्तीफे के लिए विरोध करना या बयान देकर उन पर दबाव बनाए जाने से रोकने की मांग करते हुए उनके द्वारा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर किए गए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है.

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इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पिछले सात सालों में दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है. वर्तमान में दिल्ली की जो स्थिति है, वो दिल्ली की जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने जैसा है. गौरतलब है कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी.

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