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पटियाला हाउस कोर्ट: टेरर फंडिंग के आरोपी रशीद इंजीनियर की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी - RASHID ENGINEER

Terror Funding Case : टेरर फंडिंग केस के आरोपी और सांसद रशीद इंजीनियर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में रेगुलर बेल (नियमित जमानत) के लिए याचिका दायर की है, जिस पर आज बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के बाद अदालत ने NIA को नोटिस जारी किया है.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (SOURCE: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 21, 2024, 11:46 AM IST

Updated : Aug 21, 2024, 12:03 PM IST

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग के आरोपी और लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सांसद रशीद इंजीनियर की नियमित जमानत पर आज बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस सुनवाई के दौरान NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.

बता दें कि कोर्ट ने रशीद इंजीनियर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. रशीद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर बारामूला सीट से जीत हासिल की है. रशीद इंजीनियर फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. रशीद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.

ये है मामला
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. एनआईए के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.

एनआईए के मुताबिक, हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया. इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने , सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया. इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें- आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद कश्मीर के नवनिर्वाचित सांसद शेख अब्दुल राशिद ने ली शपथ

ये भी पढ़ें- टेरर फंडिंग के आरोपी राशिद इंजीनियर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए दो घंटे की कस्टडी पेरोल मिली

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग के आरोपी और लोकसभा चुनाव में निर्वाचित सांसद रशीद इंजीनियर की नियमित जमानत पर आज बुधवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इस सुनवाई के दौरान NIA (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को नोटिस जारी किया है. जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी.

बता दें कि कोर्ट ने रशीद इंजीनियर को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पेरोल पर रिहा करने का आदेश दिया था. रशीद इंजीनियर ने लोकसभा चुनाव 2024 में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को करीब एक लाख मतों से हराकर बारामूला सीट से जीत हासिल की है. रशीद इंजीनियर फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. रशीद इंजीनियर को 2016 में एनआईए ने गिरफ्तार किया था.

ये है मामला
बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 मार्च 2022 को कोर्ट ने हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. एनआईए के मुताबिक, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया. 1993 में अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई.

एनआईए के मुताबिक, हाफिज सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया. इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने , सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया. इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था.

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Last Updated : Aug 21, 2024, 12:03 PM IST

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