ETV Bharat / bharat

पटियाला हाउस कोर्ट ने दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ समन जारी किया, धोखाधड़ी का मामला - ACTOR DHARMENDRA SUMMON BY COURT

-दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ समन -पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया समन -गरम धरम ढाबे में निवेश का है मामला -धोखाधड़ी का लगा आरोप

Dharmendra
अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ समन जारी किया (SOURCE: INSTAGRAM- aapkadharam)
author img

By ANI

Published : Dec 10, 2024, 12:25 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल में ही एक धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ समन जारी किया है. एक्टर धर्मेंद्र के अलावा दो अन्य को भी समन किया गया है. ये मामला 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़ा है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल की ओर से जारी किया गया ये समन दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था.

न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध के तत्वों का विधिवत खुलासा किया गया है." जिसके बाद आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 1 (धर्म सिंह देओल), 2 और 3 को धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए बुलाया जाता है. आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 2 और 3 को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी बुलाया जाता है," मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी.

9 अक्टूबर, 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया था. हालांकि, अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था. शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे पेश हुए.

व्यापारी को लालच देकर ठगी करने का आरोप

शिकायतकर्ता के मुताबिक अप्रैल 2018 के महीने में सह-अभियुक्तों ने एनएच-24/एनएच-9, उत्तर प्रदेश पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने के प्रस्ताव के लिए उनसे संपर्क किया था. शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में उक्त रेस्टोरेंट की शाखाएं लगभग 70 से 80 लाख रुपये का मासिक कारोबार कर रही हैं. शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात फीसदी फायदे के आश्वासन के बदले 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा. शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी सहायता मिलेगी. इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच कई ई-मेल भी हुए. कई बैठकें भी हुईं. शिकायतकर्ता, उसके व्यापारिक सहयोगियों और सह-अभियुक्तों के बीच कनॉट प्लेस स्थित "गरम धरम ढाबा" के शाखा कार्यालय में एक बैठक भी हुई.

यह आरोप लगाया गया है कि सह-अभियुक्तों में से एक ने शिकायतकर्ता से 63 लाख रुपये और कर का निवेश करने और उक्त व्यवसाय के लिए जमीन की व्यवस्था करने के लिए कहा और जिसके बाद शिकायतकर्ता, उसके व्यापारिक सहयोगियों, सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बीच 22 सितंबर, 2018 को एक लेटर साइन हुआ. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी के लिए 31 जनवरी, 2019 तक 63 लाख रुपये का भुगतान करना था. इसके बाद, 22 सितंबर, 2018 की तारीख वाले 17.70 लाख रुपये की राशि का एक चेक शिकायतकर्ता ने सह-आरोपी को सौंप दिया और उसी को प्रतिवादियों के खाते में भुनाया गया.

शिकायतकर्ता ने खरीदी थी जमीन

यह कहा गया है कि उनके बीच समझौते को आगे बढ़ाते हुए, 2 नवंबर, 2018 को शिकायतकर्ता और उनके व्यापारिक सहयोगियों द्वारा गजरौला, जिला अमरोहा, यूपी के पास राजमार्ग पर जमीन भी खरीदी गई थी. बाद में, उन्होंने जल्द से जल्द व्यवसाय चलाने के लिए तेजी से काम शुरू करने के लिए इस मामले में संपर्क किया लेकिन आज तक, न तो प्रतिवादियों ने उक्त खरीदी गई जमीन का निरीक्षण किया और न ही वे शिकायतकर्ता से मिले.

व्यापारी ने आरोप लगाया कि मिली धमकियां

यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादियों से मिलने के बार-बार प्रयास करने के बावजूद, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें और उनके व्यापारिक सहयोगियों को प्रतिवादियों द्वारा धोखा दिया गया है और उन्हें नुकसान हुआ है. यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता को फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी.

इससे पहले, शिकायत के आधार पर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी. इसके अनुसार, शिकायत पर जांच की गई और प्रतिवादी सह-अभियुक्त से पूछताछ की गई, जिन्होंने स्वीकार किया कि उनके और शिकायतकर्ता और उनके व्यापारिक सहयोगियों के बीच 22 सितंबर, 2018 को एक लेटर साइन हुआ था. जो 31 जनवरी, 2019 तक वैध था, लेकिन वे उक्त आशय पत्र की शर्तों के अनुसार शिकायतकर्ता को "गरम धरम ढाबा" की फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार हैं. पुलिस ने कहा था कि शिकायतकर्ता से टेलीफोन पर भी संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब, उन्हें कोई फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने लुटाया प्यार, पति को Kiss करते कैमरे में कैद हुई 'Dream Girl'

ये भी पढ़ें- 'काश! मां बाप को और वक्त दिया होता' धर्मेंद्र ने दिवंगत पिता संग शेयर की पुरानी तस्वीर, हुए इमोशनल -

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल में ही एक धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ समन जारी किया है. एक्टर धर्मेंद्र के अलावा दो अन्य को भी समन किया गया है. ये मामला 'गरम धरम ढाबा' फ्रेंचाइजी से जुड़ा है.

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल की ओर से जारी किया गया ये समन दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था.

न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को पारित समन आदेश में कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को प्रेरित किया और धोखाधड़ी के अपराध के तत्वों का विधिवत खुलासा किया गया है." जिसके बाद आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 1 (धर्म सिंह देओल), 2 और 3 को धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए बुलाया जाता है. आरोपी व्यक्तियों क्रमांक 2 और 3 को आईपीसी की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए भी बुलाया जाता है," मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को होगी.

9 अक्टूबर, 2020 को अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया था. हालांकि, अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया था और शिकायतकर्ता को सबूत पेश करने का निर्देश दिया था. शिकायतकर्ता सुशील कुमार की ओर से अधिवक्ता डीडी पांडे पेश हुए.

व्यापारी को लालच देकर ठगी करने का आरोप

शिकायतकर्ता के मुताबिक अप्रैल 2018 के महीने में सह-अभियुक्तों ने एनएच-24/एनएच-9, उत्तर प्रदेश पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने के प्रस्ताव के लिए उनसे संपर्क किया था. शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल में उक्त रेस्टोरेंट की शाखाएं लगभग 70 से 80 लाख रुपये का मासिक कारोबार कर रही हैं. शिकायतकर्ता से वादा किया गया था कि उसे अपने निवेश पर सात फीसदी फायदे के आश्वासन के बदले 41 लाख रुपये का निवेश करना होगा. शिकायतकर्ता से यह भी वादा किया गया था कि उसे उत्तर प्रदेश में फ्रेंचाइजी स्थापित करने के लिए पूरी सहायता मिलेगी. इस संबंध में शिकायतकर्ता और सह-अभियुक्तों के बीच कई ई-मेल भी हुए. कई बैठकें भी हुईं. शिकायतकर्ता, उसके व्यापारिक सहयोगियों और सह-अभियुक्तों के बीच कनॉट प्लेस स्थित "गरम धरम ढाबा" के शाखा कार्यालय में एक बैठक भी हुई.

यह आरोप लगाया गया है कि सह-अभियुक्तों में से एक ने शिकायतकर्ता से 63 लाख रुपये और कर का निवेश करने और उक्त व्यवसाय के लिए जमीन की व्यवस्था करने के लिए कहा और जिसके बाद शिकायतकर्ता, उसके व्यापारिक सहयोगियों, सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बीच 22 सितंबर, 2018 को एक लेटर साइन हुआ. शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी के लिए 31 जनवरी, 2019 तक 63 लाख रुपये का भुगतान करना था. इसके बाद, 22 सितंबर, 2018 की तारीख वाले 17.70 लाख रुपये की राशि का एक चेक शिकायतकर्ता ने सह-आरोपी को सौंप दिया और उसी को प्रतिवादियों के खाते में भुनाया गया.

शिकायतकर्ता ने खरीदी थी जमीन

यह कहा गया है कि उनके बीच समझौते को आगे बढ़ाते हुए, 2 नवंबर, 2018 को शिकायतकर्ता और उनके व्यापारिक सहयोगियों द्वारा गजरौला, जिला अमरोहा, यूपी के पास राजमार्ग पर जमीन भी खरीदी गई थी. बाद में, उन्होंने जल्द से जल्द व्यवसाय चलाने के लिए तेजी से काम शुरू करने के लिए इस मामले में संपर्क किया लेकिन आज तक, न तो प्रतिवादियों ने उक्त खरीदी गई जमीन का निरीक्षण किया और न ही वे शिकायतकर्ता से मिले.

व्यापारी ने आरोप लगाया कि मिली धमकियां

यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादियों से मिलने के बार-बार प्रयास करने के बावजूद, उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके कारण उन्हें और उनके व्यापारिक सहयोगियों को प्रतिवादियों द्वारा धोखा दिया गया है और उन्हें नुकसान हुआ है. यह भी आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता को फिर से उनसे संपर्क करने का प्रयास करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी.

इससे पहले, शिकायत के आधार पर कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी. इसके अनुसार, शिकायत पर जांच की गई और प्रतिवादी सह-अभियुक्त से पूछताछ की गई, जिन्होंने स्वीकार किया कि उनके और शिकायतकर्ता और उनके व्यापारिक सहयोगियों के बीच 22 सितंबर, 2018 को एक लेटर साइन हुआ था. जो 31 जनवरी, 2019 तक वैध था, लेकिन वे उक्त आशय पत्र की शर्तों के अनुसार शिकायतकर्ता को "गरम धरम ढाबा" की फ्रेंचाइजी देने के लिए तैयार हैं. पुलिस ने कहा था कि शिकायतकर्ता से टेलीफोन पर भी संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अब, उन्हें कोई फ्रेंचाइजी नहीं चाहिए.

ये भी पढ़ें- धर्मेंद्र के बर्थडे पर हेमा मालिनी ने लुटाया प्यार, पति को Kiss करते कैमरे में कैद हुई 'Dream Girl'

ये भी पढ़ें- 'काश! मां बाप को और वक्त दिया होता' धर्मेंद्र ने दिवंगत पिता संग शेयर की पुरानी तस्वीर, हुए इमोशनल -

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.