वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सहारा समूह और पीएसीएल लिमिटेड में जमा धन की वापसी से संबंधित प्रश्नों का जवाब दिया. सीतारमण ने कहा कि सरकार न्यायालय से संबंधित मामलों पर निर्णय नहीं ले सकती. हालांकि, उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में धन वापसी पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है. सांसदों ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता के कारण धन वापसी में देरी हो रही है.
प्रश्नकाल के दौरान तमिलनाडु के सांसद डी. रविकुमार ने राज्यों को भुगतान बंद होने के बावजूद जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने पर सवाल उठाया. जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का उपयोग राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान लिए गए ऋणों को चुकाने के लिए किया जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर आधिकारिक तौर पर जून 2022 में समाप्त हो गया था, लेकिन परिषद के सामूहिक निर्णय द्वारा इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है.