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पैन-आधार कार्ड के बिना इन सरकारी योजनाओं का नहीं उठा सकेंगे लाभ, तुरंत करें यह काम - PAN Card

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 18, 2024, 9:36 AM IST

Aadhar Card: सरकार ने हाल ही में स्मॉल सेविंग स्कीम का लाभ लेने वाल लोगों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अगर आप इन योजनाओं को लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इन योजनाओं के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा.

पैन-आधार कार्ड के बिना इन सरकारी योजनाओं का नहीं उठा सकेंगे लाभ
पैन-आधार कार्ड के बिना इन सरकारी योजनाओं का नहीं उठा सकेंगे लाभ (Getty Images)

नई दिल्ली: अगर आप पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की ओर से चलाई जा रही स्मॉल सेविंग स्कीम में इंवेस्ट करते हैं तो अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

दरअसल, सरकार ने हाल ही में स्मॉल सेविंग स्कीम का लाभ लेने वाल लोगों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अगर आप इन योजनाओं को लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इन योजनाओं के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा.

इन योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ
इन योजनाओं में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स शामिल हैं. बता दें कि अगर आप पैन और आधार जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा. साथ ही इन खातों का लेनदेन भी बंद कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि पहले इन योजनाओं में निवेश के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करने की जरूरत नहीं होती थी. हालांकि, अब सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिएआधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य हो गया है.

अप्रैल में लागू हुआ था नियम
पैन और आधार कार्ड जमा करने का नियम इस साल अप्रैल में लागू किया गया था. इसके लिए सरकार ने 6 महीने का समय भी दिया था, जो अक्टूबर में पूरा होने जा रहा है. ऐसे में किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वे विकल्प के रूप में आधार नामांकन पर्ची या नामांकन संख्या दे सकते हैं.

दस्तावेज जमा करने के लिए 6 महीने का समय
नियमानुसार अकाउंट खुलवाने के छह माह के अंदर आपको आधार कार्ड देना जरूरी है. अगर कोई शख्स 6 महीने के अंदर अपना आधार कार्ड जमा नहीं कर पाता है, तो उनका सेविंग स्कीम अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आधार संख्या प्रदान किए जाने तक यह बंद ही रहेगा.

इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना जरूरी है. इस डॉक्यूमेंट को जमा करने करने पर निवेश अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं जब तक पैन कार्ड जमा नहीं किया जाएगा, तब तक खाते में कोई लेन-देन नहीं हो सकेगा.

क्यों मांगा जा रहे है डॉक्यूमेंट?
भारत सरकार ने यह फैसला देश में फर्जी गतिविधियों को रोकने और छोटी बचत योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए लिया है. आधार और पैन कार्ड की जानकारी जमा कराके, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कीम्स का लाभ केवल पात्र शख्स को ही मिले.

यह भी पढ़ें- UPI कस्टमर्स को जल्द मिलेगी ऑटो टॉप-अप सुविधा, पेमेंट करना होगा और भी आसान, जानें कैसे?

नई दिल्ली: अगर आप पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार की ओर से चलाई जा रही स्मॉल सेविंग स्कीम में इंवेस्ट करते हैं तो अब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. अगर आप इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

दरअसल, सरकार ने हाल ही में स्मॉल सेविंग स्कीम का लाभ लेने वाल लोगों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में अगर आप इन योजनाओं को लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इन योजनाओं के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा.

इन योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ
इन योजनाओं में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स शामिल हैं. बता दें कि अगर आप पैन और आधार जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा. साथ ही इन खातों का लेनदेन भी बंद कर दिया जाएगा.

गौरतलब है कि पहले इन योजनाओं में निवेश के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करने की जरूरत नहीं होती थी. हालांकि, अब सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिएआधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य हो गया है.

अप्रैल में लागू हुआ था नियम
पैन और आधार कार्ड जमा करने का नियम इस साल अप्रैल में लागू किया गया था. इसके लिए सरकार ने 6 महीने का समय भी दिया था, जो अक्टूबर में पूरा होने जा रहा है. ऐसे में किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है, तो वे विकल्प के रूप में आधार नामांकन पर्ची या नामांकन संख्या दे सकते हैं.

दस्तावेज जमा करने के लिए 6 महीने का समय
नियमानुसार अकाउंट खुलवाने के छह माह के अंदर आपको आधार कार्ड देना जरूरी है. अगर कोई शख्स 6 महीने के अंदर अपना आधार कार्ड जमा नहीं कर पाता है, तो उनका सेविंग स्कीम अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और आधार संख्या प्रदान किए जाने तक यह बंद ही रहेगा.

इसके अलावा स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत अकाउंट खुलवाने के लिए पैन कार्ड या फॉर्म 60 जमा करना जरूरी है. इस डॉक्यूमेंट को जमा करने करने पर निवेश अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा. इतना ही नहीं जब तक पैन कार्ड जमा नहीं किया जाएगा, तब तक खाते में कोई लेन-देन नहीं हो सकेगा.

क्यों मांगा जा रहे है डॉक्यूमेंट?
भारत सरकार ने यह फैसला देश में फर्जी गतिविधियों को रोकने और छोटी बचत योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए लिया है. आधार और पैन कार्ड की जानकारी जमा कराके, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्कीम्स का लाभ केवल पात्र शख्स को ही मिले.

यह भी पढ़ें- UPI कस्टमर्स को जल्द मिलेगी ऑटो टॉप-अप सुविधा, पेमेंट करना होगा और भी आसान, जानें कैसे?

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