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पी चिदंबरम को बड़ी राहत, एयरसेल-मैक्सिस मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक - AIRCEL MAXIS CASE

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामले में बुधवार को रोक लगा दी है.

पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत
पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत (etv bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 20, 2024, 12:47 PM IST

Updated : Nov 20, 2024, 1:45 PM IST

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ईडी को नोटिस कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी.

पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन चलाने की अनुमति मिले बिना ही चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसेवक थे, ऐसे में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की जरूरत है.

इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इस मामले में अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में चिदंबरम के कार्य पर आरोप है जो उनके आधिकारिक काम से जुड़ा हुआ नहीं था. ईडी ने कहा कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले पर 20 नवंबर को सुनवाई है.

मिल चुकी है नियमित जमानत
बता दें कि 23 मार्च 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इससे जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को नियमित जमानत दी थी. 27 नवंबर 2021 को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है.

सीबीआई की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, राम शरण, ए पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, मेसर्स मैक्सिस मोबाइल एसडीएन बीएचडी, मेसर्स भूमि अरमादा बेरहाद, भूमि अरमादा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी, टी आनंद कृष्णन, अगस्तस राल्फ मार्शल, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, एस भास्करन और वी श्रीनिवासन शामिल हैं.

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नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस डील के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने ईडी को नोटिस कर जवाब तलब किया है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी.

पी चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम ने राऊज एवेन्यू कोर्ट की ओर से चार्जशीट पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अभियोजन चलाने की अनुमति मिले बिना ही चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. पूर्व केंद्रीय मंत्री लोकसेवक थे, ऐसे में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के प्रावधानों के तहत अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की जरूरत है.

इसका विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि ये याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इस मामले में अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में चिदंबरम के कार्य पर आरोप है जो उनके आधिकारिक काम से जुड़ा हुआ नहीं था. ईडी ने कहा कि इस मामले में अभियोजन चलाने के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में इस मामले पर 20 नवंबर को सुनवाई है.

मिल चुकी है नियमित जमानत
बता दें कि 23 मार्च 2022 को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इससे जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम को नियमित जमानत दी थी. 27 नवंबर 2021 को कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. ईडी की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा मेसर्स पद्मा भास्कर रमन, मेसर्स एडवांटेजेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स चेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया गया है.

सीबीआई की ओर से दाखिल केस में पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम के अलावा अशोक कुमार झा, कुमार संजय कृष्णा, दीपक कुमार सिंह, राम शरण, ए पलनिअप्पन, मेसर्स ऐस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्स पीएलसी, मेसर्स मैक्सिस मोबाइल एसडीएन बीएचडी, मेसर्स भूमि अरमादा बेरहाद, भूमि अरमादा नेविगेशन एसडीएन बीएचडी, टी आनंद कृष्णन, अगस्तस राल्फ मार्शल, मेसर्स एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, एस भास्करन और वी श्रीनिवासन शामिल हैं.

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Last Updated : Nov 20, 2024, 1:45 PM IST
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